EWS सर्टिफ़िकेट उन्हीं का बनता है जो SC/ST/OBC आरक्षण में नहीं आते और जिनके पूरे परिवार की सालाना आमदनी ₹8 लाख से कम है, साथ में 5 एकड़ से कम खेती, 1000 वर्ग फ़ुट से छोटा फ़्लैट और 100/200 वर्ग गज़ से छोटा प्लॉट। OBC नॉन-क्रीमी लेयर में आमदनी की सीमा तो ₹8 लाख ही है, पर उसमें माता-पिता की सैलरी और खेती की कमाई नहीं जुड़ती; असली पकड़ माता-पिता की सरकारी नौकरी का ग्रुप है। दोनों को नीचे के टूल से जाँचें।
EWS / OBC नॉन-क्रीमी लेयर चेकर
अपनी श्रेणी चुनें और परिवार की जानकारी भरें। टूल बताएगा कि EWS सर्टिफ़िकेट या OBC-NCL सर्टिफ़िकेट बन सकता है या नहीं, और कौन-सी शर्त अटक रही है। कोई फ़ोन नंबर नहीं माँगा जाता।
केंद्र सरकार (DoPT) के नियमों पर आधारित मुफ़्त अनुमान, सरकारी फ़ैसला नहीं। नियम 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।
EWS सर्टिफ़िकेट की 4 शर्तें (केंद्र सरकार)
| शर्त | सीमा | ध्यान दें |
|---|---|---|
| परिवार की सालाना आमदनी | ₹8 लाख से कम | सैलरी, खेती, बिज़नेस, किराया सब जोड़कर; आवेदन से पहले वाले वित्त वर्ष की |
| खेती की ज़मीन | 5 एकड़ से कम | अलग-अलग जगह की ज़मीन जोड़ी जाती है |
| रिहायशी फ़्लैट | 1000 वर्ग फ़ुट से छोटा | – |
| रिहायशी प्लॉट | नगरपालिका में 100 वर्ग गज़ से छोटा; बाहर 200 वर्ग गज़ से छोटा | नोटिफ़ाइड नगरपालिका = नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र |
चारों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। परिवार में आप, आपके माता-पिता, 18 साल से छोटे भाई-बहन, पति/पत्नी और 18 साल से छोटे बच्चे गिने जाते हैं। SC, ST या OBC (क्रीमी लेयर वाले भी) EWS नहीं ले सकते। EWS में 10% सीटें आरक्षित हैं, पर केंद्र की नौकरियों में उम्र की छूट नहीं मिलती।
OBC क्रीमी लेयर: कौन बाहर हो जाता है
| आधार | क्रीमी लेयर (NCL नहीं बनेगा) |
|---|---|
| संवैधानिक पद | माता/पिता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम/हाई कोर्ट जज, UPSC/राज्य PSC सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त, CAG |
| सरकारी नौकरी | कोई एक अभिभावक ग्रुप A/क्लास I सीधी भर्ती; या माता-पिता दोनों ग्रुप B/क्लास II सीधी भर्ती; या ग्रुप B में भर्ती होकर 40 साल से पहले ग्रुप A में प्रमोशन |
| सेना / अर्धसैनिक | कर्नल और ऊपर (नौसेना/वायुसेना/CAPF में बराबर रैंक) |
| आमदनी | सैलरी और खेती छोड़कर बाकी आमदनी लगातार 3 वित्त वर्ष ₹8 लाख से ज़्यादा |
| संपत्ति | बड़ी खेती (राज्य की सीमा का 85%+ सिंचित), बाग़ान, बड़ी शहरी संपत्ति; व्यवहार में कम लागू* |
हिसाब माता-पिता का होता है, आपका या पति/पत्नी का नहीं। सिर्फ़ एक अभिभावक ग्रुप B में हो तो क्रीमी लेयर नहीं बनती। PSU, बैंक और विश्वविद्यालय के पदों को ग्रुप A/B के बराबर मानने की सूची न बनी हो तो आय का नियम लगता है*। राज्य की OBC सूची और केंद्र की OBC सूची अलग हो सकती हैं: केंद्र की नौकरी/NEET/JEE के लिए केंद्र की सूची और केंद्र का फ़ॉर्मैट चाहिए।
दस्तावेज़ (दोनों सर्टिफ़िकेट के लिए लगभग एक जैसे)
- आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- आय प्रमाण पत्र या सैलरी स्लिप / ITR / तहसील की आय रिपोर्ट
- ज़मीन के काग़ज़ (खतौनी) या “कोई ज़मीन नहीं” का स्व-घोषणा पत्र
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, वोटर कार्ड)
- OBC-NCL के लिए: जाति प्रमाण पत्र (खुद का या पिता का) और माता-पिता की नौकरी/आमदनी का घोषणा पत्र
- स्व-घोषणा / शपथ पत्र (कई राज्यों में ₹10 के स्टाम्प पर)
कहाँ बनवाएँ: राज्यवार पोर्टल
| राज्य | पोर्टल / जगह | नोट |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | edistrict.up.gov.in | आय, जाति, निवास एक साथ; EWS के लिए “आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र” |
| बिहार | serviceonline.bihar.gov.in (RTPS) | EWS और NCL दोनों RTPS से |
| मध्य प्रदेश | mpedistrict.gov.in / लोक सेवा केंद्र | – |
| राजस्थान | emitra.rajasthan.gov.in | ई-मित्र कियोस्क से भी |
| महाराष्ट्र | aaplesarkar.mahaonline.gov.in | EWS के लिए “Income and Asset” सेवा; NCL को “Non Creamy Layer” |
| दिल्ली | edistrict.delhigovt.nic.in | SDM दफ़्तर |
| हरियाणा | saralharyana.gov.in | परिवार पहचान पत्र (PPP) की आय देखी जाती है |
| झारखंड | jharsewa.jharkhand.gov.in | – |
| छत्तीसगढ़ | edistrict.cgstate.gov.in | लोक सेवा केंद्र / चॉइस सेंटर |
| उत्तराखंड | edistrict.uk.gov.in | – |
| गुजरात | digitalgujarat.gov.in | – |
| पश्चिम बंगाल | edistrict.wb.gov.in | जाति के लिए castcertificatewb.gov.in |
| ओडिशा | edistrict.odisha.gov.in | – |
| पंजाब | eSewa (connect.punjab.gov.in) | – |
| हिमाचल | edistrict.hp.gov.in | – |
| कर्नाटक | nadakacheri.karnataka.gov.in | Income & Asset (EWS) |
| तेलंगाना / आंध्र | MeeSeva (ts.meeseva / ap.meeseva) | – |
| तमिलनाडु | tnedistrict.tn.gov.in | – |
| केरल | edistrict.kerala.gov.in | – |
| असम | sewasetu.assam.gov.in | – |
ज़्यादातर राज्यों में 7 से 21 दिन लगते हैं और फ़ीस ₹10 से ₹50 के बीच है (CSC/जन सेवा केंद्र अलग से ₹20-50 ले सकते हैं)। जारी करने वाला अधिकारी तहसीलदार/SDM/जिला मजिस्ट्रेट होता है; केंद्र की भर्ती में सिर्फ़ इन्हीं के बनाए सर्टिफ़िकेट चलते हैं।
EWS और OBC-NCL: कितने दिन मान्य
- EWS: आम तौर पर जिस वित्त वर्ष में बना, उसी के लिए (1 अप्रैल से 31 मार्च)। हर भर्ती/एडमिशन में उसी साल का माँगा जाता है।
- OBC-NCL: भी वित्त वर्ष के हिसाब से; UPSC/SSC/NEET उस साल का या पिछले साल का (परीक्षा नोटिस के मुताबिक) माँगते हैं। कई राज्य 3 साल की मान्यता देते हैं, पर केंद्र की भर्ती में ताज़ा सर्टिफ़िकेट रखें।
- आय प्रमाण पत्र और EWS सर्टिफ़िकेट अलग हैं: EWS में संपत्ति की जाँच भी होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
EWS सर्टिफ़िकेट के लिए आमदनी कितनी होनी चाहिए? पूरे परिवार की सालाना आमदनी ₹8 लाख से कम, सब स्रोत (सैलरी, खेती, बिज़नेस, किराया) जोड़कर। ठीक ₹8 लाख पर सर्टिफ़िकेट नहीं बनता।
क्या OBC वाले EWS सर्टिफ़िकेट बनवा सकते हैं? नहीं। EWS सिर्फ़ उनके लिए है जो SC/ST/OBC आरक्षण में नहीं आते। क्रीमी लेयर वाले OBC भी EWS नहीं ले सकते, वे सामान्य श्रेणी में गिने जाते हैं।
OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा कितनी है? ₹8 लाख सालाना (13 सितंबर 2017 से), लगातार 3 वित्त वर्ष। इसमें माता-पिता की सैलरी और खेती की आमदनी नहीं जोड़ी जाती। सीमा बढ़ाने (₹10-12 लाख) का प्रस्ताव है, पर 14 अक्टूबर 2026 तक लागू नहीं हुआ।
क्या मेरी अपनी सैलरी से क्रीमी लेयर तय होती है? नहीं। क्रीमी लेयर माता-पिता की नौकरी और आमदनी से तय होती है। आपकी अपनी या पति/पत्नी की नौकरी नहीं गिनी जाती।
पिता ग्रुप B अफ़सर हैं, क्या मैं नॉन-क्रीमी लेयर हूँ? सिर्फ़ एक अभिभावक ग्रुप B (सीधी भर्ती) हो तो क्रीमी लेयर नहीं बनती। माता-पिता दोनों ग्रुप B हों, या ग्रुप B से 40 साल से पहले ग्रुप A में प्रमोशन हुआ हो, तब क्रीमी लेयर।
EWS सर्टिफ़िकेट कितने दिन के लिए मान्य है? आम तौर पर उसी वित्त वर्ष के लिए जिसमें बना। हर नई भर्ती या एडमिशन में ताज़ा सर्टिफ़िकेट माँगा जाता है, इसलिए हर साल बनवाना पड़ता है।
EWS में उम्र की छूट मिलती है? केंद्र की नौकरियों में नहीं। EWS को सिर्फ़ 10% आरक्षण मिलता है; उम्र और फ़ीस में छूट नहीं। OBC-NCL को 3 साल की उम्र छूट मिलती है।
EWS सर्टिफ़िकेट कौन बनाता है? तहसीलदार, SDM, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर या राज्य का तय अधिकारी। आवेदन राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट/लोक सेवा पोर्टल या CSC से होता है; ऊपर राज्यवार सूची है।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): DoPT कार्यालय ज्ञापन 19 और 31 जनवरी 2019 (EWS पात्रता, आय-संपत्ति प्रमाण पत्र का फ़ॉर्मैट), DoPT OM 8 सितंबर 1993 (क्रीमी लेयर), 14 अक्टूबर 2004 (सैलरी/खेती की आमदनी अलग), 13 सितंबर 2017 (₹8 लाख सीमा); लोकसभा उत्तर (NCBC सिफ़ारिश); बैंक/IIT के EWS फ़ॉर्मैट PDF। राज्य पोर्टल नाम सर्च से; * वाले नियम राज्य/संस्था के हिसाब से बदल सकते हैं। यह अनुमान है, सरकारी फ़ैसला नहीं।
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