पैसा कट गया पर पहुँचा नहीं? रिफ़ंड कब मिलेगा 2026: RBI नियम, ₹100/दिन हर्जाना चेकर

UPI, ATM या कार्ड से पैसा कट गया पर पहुँचा नहीं, तो RBI के नियम (15 अक्टूबर 2019 से) के मुताबिक बैंक को तय समय में अपने आप पैसा लौटाना है: UPI/IMPS/वॉलेट में T+1 दिन, ATM/कार्ड PoS/UPI दुकानदार/AePS में T+5 दिन (T = लेन-देन का दिन), NEFT में 2 घंटे। समय बीतने पर हर दिन ₹100 हर्जाना बिना माँगे खाते में आना चाहिए। फ़्रॉड (बिना आपकी जानकारी का लेन-देन) में 3 कार्यदिवस में बैंक को बताएँ तो देयता शून्य, 4-7 दिन में ₹5,000 से ₹25,000 तक, उसके बाद बैंक की नीति। नीचे का टूल आपके केस की तारीख़, हर्जाना और शिकायत की सीढ़ी बताता है।

फ़ेल्ड ट्रांज़ैक्शन रिफ़ंड चेकर

लेन-देन का प्रकार, दिन और रकम भरें। टूल बताएगा पैसा कब तक लौटना चाहिए, हर्जाना और अगला कदम।

RBI परिपत्र 20 सितंबर 2019 (TAT) और 6 जुलाई 2017 (ग्राहक देयता) पर आधारित; बैंक/ऐप का निपटारा अंतिम। 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।

RBI TAT: किस लेन-देन में कब तक पैसा लौटे

लेन-देनसमस्यास्वतः वापसीदेरी पर हर्जाना
ATMकैश नहीं निकला, खाता डेबिटT+5 कैलेंडर दिन₹100/दिन
कार्ड PoS / ई-कॉमर्सखाता डेबिट, दुकानदार को पुष्टि नहींT+5 दिन₹100/दिन
कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफ़रडेबिट, लाभार्थी को क्रेडिट नहींT+1 दिन₹100/दिन
UPI (व्यक्ति को)डेबिट, लाभार्थी को क्रेडिट नहींT+1 दिन₹100/दिन
UPI (दुकानदार/QR)डेबिट, दुकानदार को नहींT+5 दिन₹100/दिन
IMPSडेबिट, क्रेडिट नहींT+1 दिन₹100/दिन
NEFTडेबिट, क्रेडिट नहींबैच के 2 घंटे मेंरेपो दर + 2% ब्याज
AePS (आधार/बैंक मित्र)डेबिट, कैश नहींT+5 दिन₹100/दिन
PPI / वॉलेट लोडखाता डेबिट, वॉलेट में नहींT+1 दिन₹100/दिन

फ़्रॉड में आपकी देयता (RBI 6 जुलाई 2017)

बैंक को सूचनाबैंक/तृतीय-पक्ष की गलतीग्राहक की गलती (OTP/पिन दिया)
3 कार्यदिवस मेंशून्यपूरा नुकसान ग्राहक का
4-7 कार्यदिवस मेंअधिकतम ₹5,000 (BSBD), ₹10,000 (बचत/वॉलेट/क्रेडिट कार्ड ≤₹5 लाख), ₹25,000 (चालू/क्रेडिट कार्ड >₹5 लाख)ग्राहक का
7 दिन बादबैंक बोर्ड की नीति*ग्राहक का
बैंक की अपनी गलतीशून्य, सूचना न भी दी होलागू नहीं

शिकायत की सीढ़ी

  1. ऐप में “Report issue/Raise dispute” (UPI ऐप, बैंक ऐप, IRCTC Failed Transaction History): UTR/RRN नंबर, स्क्रीनशॉट; शिकायत नंबर सेव करें।
  2. TAT बीतने पर बैंक को ईमेल/शाखा में लिखित शिकायत, RBI परिपत्र 20 सितंबर 2019 का हवाला, ₹100/दिन हर्जाना माँगें। UPI में NPCI शिकायत पोर्टल भी (npci.org.in → Dispute Redressal)।
  3. फ़्रॉड हो तो तुरंत 1930 पर कॉल और cybercrime.gov.in पर शिकायत; बैंक को कार्ड/UPI ब्लॉक करने को कहें; सूचना का समय नोट करें (देयता इसी से तय होती है)।
  4. 30 दिन में हल न हो या जवाब असंतोषजनक: RBI एकीकृत लोकपाल (cms.rbi.org.in, 14448), मुफ़्त, ₹20 लाख तक मुआवज़ा + ₹1 लाख मानसिक पीड़ा/ख़र्च।
  5. दुकानदार/IRCTC/ई-कॉमर्स का विवाद हो: बैंक से चार्जबैक (120 दिन के भीतर)*, या उपभोक्ता आयोग।

पैसा कटा पर पहुँचा नहीं: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

UPI से पैसा कट गया पर पहुँचा नहीं, कब वापस आएगा? ज़्यादातर 1-3 दिन में अपने आप; RBI नियम से व्यक्ति को भेजा UPI T+1 दिन में और दुकानदार को T+5 दिन में लौटना चाहिए, फिर ₹100/दिन हर्जाना।

ATM से पैसा नहीं निकला पर खाते से कट गया? बैंक को T+5 कैलेंडर दिन में स्वतः वापसी करनी है; देरी पर ₹100 प्रति दिन हर्जाना बिना माँगे। बैंक को तुरंत शिकायत नंबर लें।

₹100 प्रति दिन हर्जाना कैसे मिलेगा? RBI परिपत्र के अनुसार बैंक को खुद देना है; न दे तो लिखित शिकायत में माँगें, 30 दिन बाद RBI लोकपाल cms.rbi.org.in।

फ़्रॉड ट्रांज़ैक्शन में पूरा पैसा वापस मिलेगा? बैंक को 3 कार्यदिवस में बताया और आपने OTP/पिन नहीं दिया तो पूरा (शून्य देयता), 10 कार्यदिवस में शैडो क्रेडिट; 4-7 दिन में ₹5,000-25,000 तक आपकी देयता।

IRCTC से टिकट नहीं बना पर पैसा कटा? IRCTC 3-7 कार्यदिवस में बैंक को रिफ़ंड निर्देश देता है, बैंक 2-5 दिन में खाते में*; My Transactions → Failed Transactions में देखें; 14646 / care@irctc.co.in।

NEFT का पैसा नहीं पहुँचा? बैच के 2 घंटे में क्रेडिट या वापसी; देरी पर बैंक रेपो दर + 2% ब्याज देगा; गलत खाता नंबर हो तो पैसा अपने आप लौटता है।

ऑनलाइन दुकान से पैसा कटा, ऑर्डर नहीं बना? पेमेंट गेटवे 5-7 कार्यदिवस में लौटाता है*; नहीं तो बैंक से चार्जबैक माँगें (कार्ड) या UPI ऐप में डिस्प्यूट।

पैसा गलत UPI नंबर पर चला गया? यह फ़ेल्ड ट्रांज़ैक्शन नहीं; अपने बैंक/UPI ऐप में तुरंत शिकायत, NPCI पोर्टल, पाने वाले का बैंक सहमति से लौटाता है; न माने तो लोकपाल/पुलिस।

RBI लोकपाल में शिकायत कैसे करें? cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन, मुफ़्त; बैंक की शिकायत के 30 दिन बाद या जवाब असंतोषजनक हो तो; 1 साल के भीतर।

स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): RBI परिपत्र DPSS.CO.PD No.629/02.01.014/2019-20 “Harmonisation of Turn Around Time (TAT) and customer compensation for failed transactions using authorised Payment Systems” 20 सितंबर 2019 (15 अक्टूबर 2019 से); RBI परिपत्र DBR.No.Leg.BC.78/09.07.005/2017-18 “Customer Protection, Limiting Liability of Customers in Unauthorised Electronic Banking Transactions” 6 जुलाई 2017; RBI एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (संशोधित); IRCTC रिफ़ंड नियम और गेटवे समय*; चार्जबैक अवधि*। * = पुष्टि ज़रूरी। यह जानकारी है, बैंक का निपटारा अंतिम।

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