UPI, ATM या कार्ड से पैसा कट गया पर पहुँचा नहीं, तो RBI के नियम (15 अक्टूबर 2019 से) के मुताबिक बैंक को तय समय में अपने आप पैसा लौटाना है: UPI/IMPS/वॉलेट में T+1 दिन, ATM/कार्ड PoS/UPI दुकानदार/AePS में T+5 दिन (T = लेन-देन का दिन), NEFT में 2 घंटे। समय बीतने पर हर दिन ₹100 हर्जाना बिना माँगे खाते में आना चाहिए। फ़्रॉड (बिना आपकी जानकारी का लेन-देन) में 3 कार्यदिवस में बैंक को बताएँ तो देयता शून्य, 4-7 दिन में ₹5,000 से ₹25,000 तक, उसके बाद बैंक की नीति। नीचे का टूल आपके केस की तारीख़, हर्जाना और शिकायत की सीढ़ी बताता है।
फ़ेल्ड ट्रांज़ैक्शन रिफ़ंड चेकर
लेन-देन का प्रकार, दिन और रकम भरें। टूल बताएगा पैसा कब तक लौटना चाहिए, हर्जाना और अगला कदम।
RBI परिपत्र 20 सितंबर 2019 (TAT) और 6 जुलाई 2017 (ग्राहक देयता) पर आधारित; बैंक/ऐप का निपटारा अंतिम। 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।
RBI TAT: किस लेन-देन में कब तक पैसा लौटे
| लेन-देन | समस्या | स्वतः वापसी | देरी पर हर्जाना |
|---|---|---|---|
| ATM | कैश नहीं निकला, खाता डेबिट | T+5 कैलेंडर दिन | ₹100/दिन |
| कार्ड PoS / ई-कॉमर्स | खाता डेबिट, दुकानदार को पुष्टि नहीं | T+5 दिन | ₹100/दिन |
| कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफ़र | डेबिट, लाभार्थी को क्रेडिट नहीं | T+1 दिन | ₹100/दिन |
| UPI (व्यक्ति को) | डेबिट, लाभार्थी को क्रेडिट नहीं | T+1 दिन | ₹100/दिन |
| UPI (दुकानदार/QR) | डेबिट, दुकानदार को नहीं | T+5 दिन | ₹100/दिन |
| IMPS | डेबिट, क्रेडिट नहीं | T+1 दिन | ₹100/दिन |
| NEFT | डेबिट, क्रेडिट नहीं | बैच के 2 घंटे में | रेपो दर + 2% ब्याज |
| AePS (आधार/बैंक मित्र) | डेबिट, कैश नहीं | T+5 दिन | ₹100/दिन |
| PPI / वॉलेट लोड | खाता डेबिट, वॉलेट में नहीं | T+1 दिन | ₹100/दिन |
फ़्रॉड में आपकी देयता (RBI 6 जुलाई 2017)
| बैंक को सूचना | बैंक/तृतीय-पक्ष की गलती | ग्राहक की गलती (OTP/पिन दिया) |
|---|---|---|
| 3 कार्यदिवस में | शून्य | पूरा नुकसान ग्राहक का |
| 4-7 कार्यदिवस में | अधिकतम ₹5,000 (BSBD), ₹10,000 (बचत/वॉलेट/क्रेडिट कार्ड ≤₹5 लाख), ₹25,000 (चालू/क्रेडिट कार्ड >₹5 लाख) | ग्राहक का |
| 7 दिन बाद | बैंक बोर्ड की नीति* | ग्राहक का |
| बैंक की अपनी गलती | शून्य, सूचना न भी दी हो | लागू नहीं |
शिकायत की सीढ़ी
- ऐप में “Report issue/Raise dispute” (UPI ऐप, बैंक ऐप, IRCTC Failed Transaction History): UTR/RRN नंबर, स्क्रीनशॉट; शिकायत नंबर सेव करें।
- TAT बीतने पर बैंक को ईमेल/शाखा में लिखित शिकायत, RBI परिपत्र 20 सितंबर 2019 का हवाला, ₹100/दिन हर्जाना माँगें। UPI में NPCI शिकायत पोर्टल भी (npci.org.in → Dispute Redressal)।
- फ़्रॉड हो तो तुरंत 1930 पर कॉल और cybercrime.gov.in पर शिकायत; बैंक को कार्ड/UPI ब्लॉक करने को कहें; सूचना का समय नोट करें (देयता इसी से तय होती है)।
- 30 दिन में हल न हो या जवाब असंतोषजनक: RBI एकीकृत लोकपाल (cms.rbi.org.in, 14448), मुफ़्त, ₹20 लाख तक मुआवज़ा + ₹1 लाख मानसिक पीड़ा/ख़र्च।
- दुकानदार/IRCTC/ई-कॉमर्स का विवाद हो: बैंक से चार्जबैक (120 दिन के भीतर)*, या उपभोक्ता आयोग।
पैसा कटा पर पहुँचा नहीं: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
UPI से पैसा कट गया पर पहुँचा नहीं, कब वापस आएगा? ज़्यादातर 1-3 दिन में अपने आप; RBI नियम से व्यक्ति को भेजा UPI T+1 दिन में और दुकानदार को T+5 दिन में लौटना चाहिए, फिर ₹100/दिन हर्जाना।
ATM से पैसा नहीं निकला पर खाते से कट गया? बैंक को T+5 कैलेंडर दिन में स्वतः वापसी करनी है; देरी पर ₹100 प्रति दिन हर्जाना बिना माँगे। बैंक को तुरंत शिकायत नंबर लें।
₹100 प्रति दिन हर्जाना कैसे मिलेगा? RBI परिपत्र के अनुसार बैंक को खुद देना है; न दे तो लिखित शिकायत में माँगें, 30 दिन बाद RBI लोकपाल cms.rbi.org.in।
फ़्रॉड ट्रांज़ैक्शन में पूरा पैसा वापस मिलेगा? बैंक को 3 कार्यदिवस में बताया और आपने OTP/पिन नहीं दिया तो पूरा (शून्य देयता), 10 कार्यदिवस में शैडो क्रेडिट; 4-7 दिन में ₹5,000-25,000 तक आपकी देयता।
IRCTC से टिकट नहीं बना पर पैसा कटा? IRCTC 3-7 कार्यदिवस में बैंक को रिफ़ंड निर्देश देता है, बैंक 2-5 दिन में खाते में*; My Transactions → Failed Transactions में देखें; 14646 / care@irctc.co.in।
NEFT का पैसा नहीं पहुँचा? बैच के 2 घंटे में क्रेडिट या वापसी; देरी पर बैंक रेपो दर + 2% ब्याज देगा; गलत खाता नंबर हो तो पैसा अपने आप लौटता है।
ऑनलाइन दुकान से पैसा कटा, ऑर्डर नहीं बना? पेमेंट गेटवे 5-7 कार्यदिवस में लौटाता है*; नहीं तो बैंक से चार्जबैक माँगें (कार्ड) या UPI ऐप में डिस्प्यूट।
पैसा गलत UPI नंबर पर चला गया? यह फ़ेल्ड ट्रांज़ैक्शन नहीं; अपने बैंक/UPI ऐप में तुरंत शिकायत, NPCI पोर्टल, पाने वाले का बैंक सहमति से लौटाता है; न माने तो लोकपाल/पुलिस।
RBI लोकपाल में शिकायत कैसे करें? cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन, मुफ़्त; बैंक की शिकायत के 30 दिन बाद या जवाब असंतोषजनक हो तो; 1 साल के भीतर।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): RBI परिपत्र DPSS.CO.PD No.629/02.01.014/2019-20 “Harmonisation of Turn Around Time (TAT) and customer compensation for failed transactions using authorised Payment Systems” 20 सितंबर 2019 (15 अक्टूबर 2019 से); RBI परिपत्र DBR.No.Leg.BC.78/09.07.005/2017-18 “Customer Protection, Limiting Liability of Customers in Unauthorised Electronic Banking Transactions” 6 जुलाई 2017; RBI एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (संशोधित); IRCTC रिफ़ंड नियम और गेटवे समय*; चार्जबैक अवधि*। * = पुष्टि ज़रूरी। यह जानकारी है, बैंक का निपटारा अंतिम।
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