GPF (जनरल प्रोविडेंट फ़ंड) पुरानी पेंशन (OPS) वाले सरकारी कर्मचारियों का PF है: हर महीने वेतन से कम से कम 6% कटता है, सरकार कुछ नहीं जोड़ती, पर ब्याज सरकार तय करती है, जो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 के लिए 7.1% है। रिटायरमेंट पर पूरा बैलेंस ब्याज समेत टैक्स-फ़्री मिलता है। यह कैलकुलेटर आज के बैलेंस, महीने के अंशदान और बचे साल से रिटायरमेंट की रक़म और साल-दर-साल ब्याज दिखाता है; हर साल अंशदान बढ़ाने (इंक्रीमेंट/DA के साथ) का विकल्प भी है।
GPF कैलकुलेटर
बैलेंस, अंशदान और बचे साल भरें।
मुफ़्त टूल, आपका कोई डेटा सेव या भेजा नहीं जाता। अंतिम बैलेंस लेखा कार्यालय तय करता है। 29 अक्टूबर 2026 को बनाया/जाँचा; * वाली बातें माध्यमिक स्रोतों (ख़बरें/निजी साइट) से या अनुमान।
जैसे आज ₹8 लाख बैलेंस, ₹9,000 महीना अंशदान (हर साल 3% बढ़ाकर) और 15 साल बाक़ी: रिटायरमेंट पर करीब ₹55,88,820 (ब्याज ₹28,21,096)। नई भर्ती (लेवल 10, ₹6,000 से शुरू, 30 साल): करीब ₹98,07,406। 2004 के बाद भर्ती वालों पर GPF नहीं, NPS/UPS लागू है।
GPF के नियम एक नज़र में
| चीज़ | नियम |
|---|---|
| किसके लिए | 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती केंद्रीय कर्मचारी (GPF (केंद्रीय सेवा) नियम 1960); राज्यों के अपने GPF नियम, ढाँचा मिलता-जुलता |
| अंशदान | कम से कम वेतन (emoluments) का 6%, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वेतन; साल में एक बार घटा और दो बार बढ़ा सकते हैं* |
| ब्याज दर | हर तिमाही वित्त मंत्रालय तय करता है; अक्टूबर-दिसंबर 2026: 7.1% (PPF के बराबर) |
| ब्याज कैसे | हर महीने के बैलेंस पर, साल के अंत (31 मार्च) में खाते में जुड़ता है; यह कैलकुलेटर इसी तरह जोड़ता है |
| आख़िरी 3 महीने | रिटायरमेंट से पहले के 3 महीने अंशदान नहीं कटता |
| टैक्स | ब्याज और निकासी टैक्स-फ़्री; पर 1 अप्रैल 2021 से एक साल में ₹5 लाख से ज़्यादा अंशदान पर ब्याज टैक्सेबल। पुरानी टैक्स व्यवस्था में अंशदान 80C में |
| मृत्यु पर | पूरा बैलेंस नॉमिनी को; साथ में जमा-आधारित बीमा (DLI) ₹60,000 तक* |
| भुगतान | रिटायरमेंट पर पूरा बैलेंस; देरी हो तो भुगतान तक ब्याज मिलता है |
GPF से एडवांस और निकासी
| प्रकार | कब | कितना* |
|---|---|---|
| अस्थायी अग्रिम (Advance, लौटाना होता है) | बीमारी, पढ़ाई, शादी, अंतिम संस्कार, कोर्ट केस आदि | आम तौर पर 12 महीने का वेतन या बैलेंस का आधा, जो कम हो; किस्तों में लौटाएँ |
| अंतिम निकासी (Withdrawal, लौटाना नहीं) | 10 साल सेवा के बाद या रिटायरमेंट से 10 साल पहले; घर, बच्चों की पढ़ाई/शादी, बीमारी | बैलेंस का 75% तक (कुछ कामों में 90%) |
| रिटायरमेंट से पहले बिना कारण | रिटायरमेंट से 12 महीने पहले | 90% तक |
एडवांस/निकासी के बाद बैलेंस घटता है, इसलिए ऊपर का कैलकुलेटर उस रक़म को घटाकर “आज का बैलेंस” भरकर दोबारा चलाएँ। सटीक सीमा आपके विभाग के लेखा कार्यालय (PAO/AG) के नियम से।
GPF, EPF और PPF में फ़र्क़
| GPF | EPF | PPF | |
|---|---|---|---|
| किसके लिए | पुरानी पेंशन वाले सरकारी कर्मचारी | प्राइवेट/PSU नौकरी | कोई भी भारतीय |
| ब्याज (अभी) | 7.1% | 8.25% (2024-25)* | 7.1% |
| नियोक्ता का हिस्सा | नहीं | 12% (पेंशन सहित) | नहीं |
| अधिकतम जमा | पूरा वेतन (₹5 लाख/साल तक ब्याज टैक्स-फ़्री) | ₹2.5 लाख/साल तक ब्याज टैक्स-फ़्री | ₹1.5 लाख/साल |
| कैलकुलेटर | यही पेज | PF कैलकुलेटर | PPF कैलकुलेटर |
रिटायरमेंट पर GPF के अलावा पेंशन, कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी भी मिलती है: पूरा हिसाब सरकारी पेंशन कैलकुलेटर और ग्रेच्युटी कैलकुलेटर से। छुट्टी के बदले पैसे का हिसाब लीव एनकैशमेंट पर।
GPF कैलकुलेटर: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
GPF पर अभी कितना ब्याज है? 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक 7.1% (वित्त मंत्रालय का संकल्प, 5 अक्टूबर 2026)। दर हर तिमाही घोषित होती है और कई साल से 7.1% पर है।
GPF में कम से कम कितना कटना ज़रूरी है? वेतन (emoluments) का 6%। जैसे बेसिक ₹56,100 पर कम से कम ₹3,366 महीना। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वेतन, पर ₹5 लाख से ऊपर के सालाना अंशदान का ब्याज टैक्सेबल है।
GPF का ब्याज कैसे जोड़ा जाता है? हर महीने के बैलेंस पर उस महीने का ब्याज बनता है और साल के अंत (31 मार्च) में एक साथ खाते में जुड़ता है, यानी सालाना चक्रवृद्धि।
GPF पर टैक्स लगता है? आम तौर पर नहीं: ब्याज और रिटायरमेंट की रक़म टैक्स-फ़्री। सिर्फ़ एक साल में ₹5 लाख से ज़्यादा अंशदान हो तो ऊपर वाले हिस्से का ब्याज टैक्सेबल (1 अप्रैल 2021 से)।
NPS वाले कर्मचारी का GPF होता है? नहीं। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती केंद्रीय कर्मचारियों पर GPF नहीं, NPS या UPS है। उनका हिसाब NPS कैलकुलेटर या UPS vs NPS से।
रिटायरमेंट के बाद GPF का पैसा कब आता है? नियम से रिटायरमेंट के दिन; कागज़ी काम एक साल पहले शुरू होता है। देर होने पर भुगतान की तारीख़ तक ब्याज मिलता है।
स्रोत (29 अक्टूबर 2026 को जाँचे): GPF (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 (अंशदान 6%, ब्याज, आख़िरी 3 महीने, एडवांस/निकासी), आर्थिक कार्य विभाग का संकल्प 5 अक्टूबर 2026 (GPF व समान फ़ंड 7.1%, 1.10.2026-31.12.2026; staffnews.in पर प्रकाशित), आयकर धारा 10(11) का प्रावधान (₹5 लाख, वित्त अधिनियम 2021)। एडवांस/निकासी की सीमा, DLI और अंशदान बदलने की संख्या: विभागीय नियम-पुस्तिका व ख़बरों से*।
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