Naksha Pass कैसे कराएँ 2026: मकान का नक़्शा, UP 100 वर्ग मीटर नियम, OC और CC

शहर या विकास प्राधिकरण के इलाक़े में मकान बनाने से पहले नक़्शा पास कराना (भवन मानचित्र स्वीकृति) ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के नए भवन उपविधि 2025 में 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट पर नक़्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन; और स्वीकृत लेआउट में 500 वर्ग मीटर तक लाइसेंसधारी आर्किटेक्ट के नक़्शे पर तुरंत ऑनलाइन मंज़ूरी मिलती है*। मकान बनने के बाद CC (Completion Certificate) और OC (Occupancy Certificate) लिए जाते हैं। नीचे अपना प्लॉट भरें।

नक़्शा पास गाइड

प्लॉट का क्षेत्रफल और इलाका भरें।

मुफ़्त टूल; क़ानूनी सलाह नहीं। UP भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 और आम नगर निकाय प्रक्रिया के हिसाब से, 24 अक्टूबर 2026।

UP में नक़्शा पास के नए नियम (2025)*

प्लॉटआवासीयव्यावसायिक
बिना अनुमति, सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन100 वर्ग मीटर तक30 वर्ग मीटर तक
आर्किटेक्ट के नक़्शे पर तुरंत ऑनलाइन मंज़ूरी (स्वीकृत लेआउट)500 वर्ग मीटर तक200 वर्ग मीटर तक
सामान्य मंज़ूरीइससे बड़ेइससे बड़े

100 वर्ग मीटर ≈ 1,076 वर्ग फ़ुट ≈ 120 गज़। इकाई बदलें: गज़ से वर्ग फ़ुट।

नक़्शा पास न कराने के नुक़सान

  • अवैध निर्माण पर नोटिस, जुर्माना (कंपाउंडिंग शुल्क) या तोड़-फोड़ का आदेश।
  • होम लोन, बिजली-पानी का स्थायी कनेक्शन और आगे बेचने में दिक़्क़त।
  • स्वीकृत नक़्शे से अलग बनाया तो भी कंपाउंडिंग (समाधान शुल्क) देना पड़ता है।

घर बनाने का ख़र्च: कॉस्ट कैलकुलेटर। रजिस्ट्री का ख़र्च: सर्किल रेट और रजिस्ट्री ख़र्च।

नक़्शा पास: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मकान का नक़्शा पास कैसे कराएँ? आर्किटेक्ट से नक़्शा बनवाकर विकास प्राधिकरण/नगर निकाय के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्री, स्वामित्व के कागज़ और फ़ीस के साथ जमा करें; जाँच के बाद मंज़ूरी मिलती है।

UP में कितने वर्ग मीटर तक नक़्शा पास नहीं कराना? नए उपविधि 2025 में 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट पर, सिर्फ़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन*।

गाँव में मकान का नक़्शा पास कराना ज़रूरी है? विकास प्राधिकरण की सीमा से बाहर आम तौर पर ग्राम पंचायत की अनुमति/NOC ली जाती है*; प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले गाँव में नक़्शा पास ज़रूरी है।

OC और CC में क्या फ़र्क है? CC बताता है कि निर्माण स्वीकृत नक़्शे के हिसाब से पूरा हुआ; OC बताता है कि भवन रहने/इस्तेमाल लायक़ है। फ़्लैट ख़रीदते समय OC ज़रूर देखें।

नक़्शा पास की फ़ीस कितनी है? क्षेत्रफल और प्राधिकरण की दर पर निर्भर; पोर्टल पर नक़्शा अपलोड करते ही फ़ीस की गणना दिखती है*।

स्रोत: उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 (कैबिनेट मंज़ूरी की ख़बरें: Zee Business, Daily Jagran, news24; अंतिम अधिसूचना प्राधिकरण से पक्की करें), मॉडल बिल्डिंग बायलॉज़ 2016 (आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय)। * वाली बातें राज्य/शहर के हिसाब से बदलती हैं।

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