भारत में नाम क़ानूनी तौर पर बदलने के तीन कदम हैं: (1) स्टांप पेपर पर एफ़िडेविट, (2) एक अंग्रेज़ी और एक स्थानीय अख़बार में विज्ञापन, (3) भारत के गज़ट (egazette.gov.in) में अधिसूचना। कुल ख़र्च करीब ₹2,000-5,000 और समय 1-2 महीने लगता है*। शादी के बाद सिर्फ़ सरनेम बदलना हो तो ज़्यादातर जगह शादी का प्रमाण पत्र ही काफ़ी है। नीचे अपना कारण चुनें।
नाम बदलने का तरीका और ख़र्च
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मुफ़्त टूल। केंद्रीय गज़ट (Department of Publication, egazette.gov.in) की प्रक्रिया के हिसाब से; फ़ीस और समय अंदाज़ा*। 24 अक्टूबर 2026।
किस काम में क्या चलता है
| काम | शादी का प्रमाण पत्र | एफ़िडेविट + अख़बार | गज़ट |
|---|---|---|---|
| आधार | हाँ | हाँ | हाँ |
| PAN | हाँ | हाँ | हाँ |
| पासपोर्ट | हाँ (सरनेम) | हाँ (Annexure + अख़बार)* | हाँ |
| 10वीं/12वीं सर्टिफ़िकेट | नहीं | बोर्ड के नियम से* | ज़्यादातर बोर्ड गज़ट माँगते हैं |
| सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड | सरनेम के लिए | नहीं | हाँ |
गज़ट के लिए कागज़
- नोटरी किया हुआ एफ़िडेविट (पुराना नाम, नया नाम, कारण)।
- दोनों अख़बार के विज्ञापन की मूल कॉपी।
- पहचान पत्र (आधार/PAN), 2 पासपोर्ट फ़ोटो।
- गज़ट का आवेदन फ़ॉर्म (हस्ताक्षर पुराने और नए नाम दोनों में) और दो गवाह।
- धर्म परिवर्तन, तलाक़ या नाबालिग होने पर उसका कागज़।
एफ़िडेविट का नमूना यहाँ बनाएँ: एफ़िडेविट फ़ॉर्मेट। गज़ट छपने के बाद आधार और PAN अपडेट: आधार अपडेट फ़ीस।
नाम बदलना: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नाम बदलने के लिए गज़ट की फ़ीस कितनी है? केंद्रीय गज़ट (Department of Publication) में आम तौर पर करीब ₹1,100*; अख़बार और एफ़िडेविट का ख़र्च अलग।
गज़ट में नाम छपने में कितना समय लगता है? ऑनलाइन आवेदन के बाद करीब 30-45 दिन*; कागज़ में कमी हो तो ज़्यादा।
शादी के बाद नाम बदलने के लिए गज़ट ज़रूरी है? नहीं; आधार, PAN, बैंक और पासपोर्ट में शादी का प्रमाण पत्र काफ़ी है। सर्टिफ़िकेट या सरकारी रिकॉर्ड में गज़ट माँगा जा सकता है।
क्या ऑनलाइन नाम बदल सकते हैं? हाँ, egazette.gov.in पर गज़ट का आवेदन ऑनलाइन है; एफ़िडेविट और अख़बार ऑफ़लाइन करवाने होते हैं।
नाम बदलने का एफ़िडेविट कितने के स्टांप पर? राज्य के हिसाब से ₹10-100 के स्टांप पेपर पर, नोटरी या ओथ कमिश्नर से सत्यापित।
स्रोत: Department of Publication, भारत सरकार (egazette.gov.in, जो क्लाउड से नहीं खुली), पासपोर्ट सेवा के नाम बदलने के नियम, UIDAI। * फ़ीस, समय और अख़बार के रेट अंदाज़ा हैं; आवेदन से पहले egazette.gov.in पर पक्का करें।
और मुफ़्त टूल: एफ़िडेविट फ़ॉर्मेट · आधार अपडेट फ़ीस · जाति प्रमाण पत्र · सभी टूल · नाम/जन्मतिथि सुधार आवेदन