80G मंज़ूरी वाली संस्था की दान रसीद पर संस्था का PAN, 80G मंज़ूरी नंबर, दानदाता का नाम-पता-ID, रक़म और भुगतान का तरीक़ा होना चाहिए; ₹2,000 से ज़्यादा नक़द दान पर छूट नहीं मिलती। असल टैक्स छूट का प्रमाणपत्र अब पोर्टल से बनता है: संस्था हर साल 31 मई तक दानों का स्टेटमेंट (Form 10BD; 1 अप्रैल 2026 के बाद के दान के लिए नया Form 113) भरती है और दानदाता को Form 10BE / 114 देती है। ऊपर जानकारी भरकर रसीद बनाएँ।
80G दान रसीद जनरेटर
जानकारी भरें; जो ख़ाली रहेगा वह [ ] में दिखेगा। कोई डेटा कहीं सेव नहीं होता।
रसीद सामान्य फ़ॉर्मेट है; दानदाता की टैक्स छूट तभी मिलती है जब संस्था Form 10BD/113 भरे। 23 अक्टूबर 2026 को जाँचा।
कौन-सा फ़ॉर्म कब (पुराना और नया कानून)
| दान की तारीख़ | छूट की धारा | स्टेटमेंट | दानदाता का सर्टिफ़िकेट | आख़िरी तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 | 80G (1961 एक्ट) | Form 10BD | Form 10BE | 31 मई 2026 |
| 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 | 133(1)(b)(ii) (2025 एक्ट) | Form 113 | Form 114 | 31 मई 2027 |
पोर्टल पर अब “Forms as per Income Tax Act 1961” और “Forms as per Income Tax Act 2025” अलग टैब हैं। Form 113 टैक्स ईयर 2026-27 से लागू है।
Pre-ARN क्या है
अगर संस्था दान मिलते ही दानदाता को रसीद/सर्टिफ़िकेट देती है, तो पोर्टल पर पहले से Pre-ARN (एक बार में 1,000 तक) बनाकर हर रसीद पर लिखती है। सारे Pre-ARN स्टेटमेंट में डालने के बाद ही अगला बैच मिलता है, और बचे हुए 31 मई के बाद बेकार हो जाते हैं।
Form 10BD / 113 भरने के नियम
- हर दानदाता का ID: PAN, पासपोर्ट, वोटर ID या विदेशी TIN (Form 113 में आधार विकल्प नहीं)।
- दान का प्रकार (कॉर्पस, स्वैच्छिक, ख़ास अनुदान, CSR) और तरीक़ा (नक़द, वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक) लिखें।
- एक CSV में 25,000 पंक्तियाँ तक; नया स्टेटमेंट सिर्फ़ नए दानों का, संशोधित स्टेटमेंट में सिर्फ़ बदलाव/हटाना।
- फ़ाइल करने के 24 घंटे बाद पोर्टल से 10BE / 114 डाउनलोड करके दानदाताओं को दें।
- देर पर ₹200 रोज़ लेट फ़ीस (234G, नए एक्ट में 429)* और ₹10,000 से ₹1 लाख जुर्माना (271K, नए एक्ट में 464)*।
दानदाता के लिए
छूट 100% या 50% होती है, कुछ में सीमा (समायोजित कुल आय का 10%)* के साथ। छूट तभी मिलेगी जब संस्था ने आपका दान स्टेटमेंट में डाला हो; अपना 10BE / 114 ज़रूर माँगें। नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट नहीं मिलती*।
80G दान रसीद: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
80G रसीद में क्या-क्या होना चाहिए? संस्था का नाम, पता, PAN, 80G मंज़ूरी नंबर और वैधता; दानदाता का नाम, पता, PAN; रक़म, तारीख़, भुगतान का तरीक़ा, रसीद नंबर और हाथ से दी रसीद पर Pre-ARN।
क्या नक़द दान पर 80G छूट मिलती है? ₹2,000 तक के नक़द दान पर हाँ; उससे ज़्यादा नक़द पर नहीं। बड़ी रक़म चेक, UPI या बैंक से लें।
Form 10BD की आख़िरी तारीख़ क्या है? वित्त वर्ष के बाद 31 मई: FY 2025-26 के दानों के लिए 31 मई 2026। 1 अप्रैल 2026 के बाद के दानों के लिए नया Form 113, 31 मई 2027 तक।
Form 10BE क्या है? दानदाता का टैक्स छूट सर्टिफ़िकेट, जो संस्था के 10BD भरने के बाद पोर्टल से बनता है; नए कानून में इसका नाम Form 114 है।
क्या आधार से दान दर्ज हो सकता है? पुराने Form 10BD में आधार विकल्प था*, पर नए Form 113 में ID के विकल्प PAN, पासपोर्ट, वोटर ID और विदेशी TIN हैं। इसलिए दानदाता का PAN लेना सबसे अच्छा है।
80G मंज़ूरी कितने साल चलती है? अस्थायी मंज़ूरी अधिकतम 3 साल, नियमित 5 साल; रिन्यूअल ख़त्म होने से कम से कम 6 महीने पहले।
स्रोत (23 अक्टूबर 2026 को जाँचे): incometax.gov.in पर Form 10BD/10BE यूज़र मैनुअल, Form 113/114 यूज़र मैनुअल और FAQ (Rule 190(6), 190(8)), सैलरीड व्यक्ति हेल्प पेज (₹2,000 नक़द), CBDT सर्कुलर 6/2023 और 06/2026। * = लेट फ़ीस/जुर्माने की धाराएँ (सरकारी पेज के अंश), 10% सीमा, वस्तु दान, नई व्यवस्था, पुराने 10BD में आधार: सेकेंडरी या अंश।
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