Dayalu Yojana Haryana: मृत्यु/दिव्यांगता पर उम्र के हिसाब से ₹1 लाख से ₹5 लाख, आवेदन

हरियाणा की दयालु योजना (दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना) में परिवार पहचान पत्र के अनुसार ₹1.80 लाख तक सालाना आय वाले परिवार के 6 से 60 साल के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर उम्र के हिसाब से ₹1,00,000 से ₹5,00,000 मिलते हैं। कोई प्रीमियम नहीं; आवेदन घटना के 3 महीने के अंदर।

दयालु योजना कैलकुलेटर

घटना चुनें और सदस्य की उम्र भरें।

मुफ़्त टूल, आपका कोई डेटा सेव या भेजा नहीं जाता। 28 अक्टूबर 2026 को बनाया/जाँचा; * वाली बातें माध्यमिक स्रोतों (समाचार/बैंक/एग्रीगेटर) से, आवेदन से पहले सरकारी पोर्टल पर पुष्टि करें।

उम्र के हिसाब से कितना पैसा

सदस्य की उम्रसहायता
6 से 12 साल₹1,00,000
12 से 18 साल₹2,00,000
18 से 25 साल₹3,00,000
25 से 45 साल₹5,00,000
45 से 60 साल₹3,00,000

ठीक 12, 18, 25 या 45 साल की उम्र किस स्लैब में गिनी जाती है, यह स्रोतों में साफ़ नहीं; टूल उस उम्र को नीचे वाले स्लैब में गिनता है*। 18-40 साल में PMJJBY जैसी केंद्रीय बीमा राशि भी इसमें जोड़कर दी जाती है, यानी दोनों अलग-अलग नहीं मिलतीं*। मई 2026 तक 5,677 परिवारों को ₹215 करोड़ से ज़्यादा दिए जा चुके हैं (आकाशवाणी)।

शर्तें

  • हरियाणा का परिवार, परिवार पहचान पत्र (PPP) में सत्यापित आय ₹1.80 लाख तक।
  • मृतक/दिव्यांग सदस्य की उम्र 6 से 60 साल, और उसका नाम PPP में।
  • मृत्यु दुर्घटना से हो या सामान्य, दोनों में सहायता; दिव्यांगता स्थायी होनी चाहिए (मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र)।
  • आवेदन घटना के 3 महीने के अंदर; पैसा मृत्यु पर परिवार के मुखिया और दिव्यांगता पर दिव्यांग के खाते में।

आवेदन कैसे करें

  1. dapsy.finhry.gov.in (हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास पोर्टल) पर PPP ID से आवेदन करें*।
  2. मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम/FIR (दुर्घटना में), दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता अपलोड करें।
  3. ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/उपायुक्त कार्यालय से सत्यापन, फिर DBT से भुगतान।

PPP में आय ठीक करवाएँ: परिवार पहचान पत्र गाइड। साथ में लें: PMJJBY/PMSBY बीमा।

दयालु योजना: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दयालु योजना में कितना पैसा मिलता है? सदस्य की उम्र के हिसाब से: 6-12 साल ₹1 लाख, 12-18 ₹2 लाख, 18-25 ₹3 लाख, 25-45 ₹5 लाख, 45-60 ₹3 लाख।

दयालु योजना की आय सीमा? परिवार पहचान पत्र में सत्यापित सालाना आय ₹1.80 लाख तक।

दयालु योजना का आवेदन कब तक करें? मृत्यु या दिव्यांगता के 3 महीने के अंदर।

क्या सामान्य मृत्यु पर भी दयालु योजना मिलती है? हाँ, दुर्घटना और सामान्य (प्राकृतिक) दोनों मृत्यु पर।

दयालु योजना का पैसा किसके खाते में आता है? मृत्यु पर परिवार के मुखिया (या नामित) और दिव्यांगता पर दिव्यांग के खाते में।

स्रोत (28 अक्टूबर 2026 को जाँचे): Drishti IAS (योजना के स्लैब, ₹1.80 लाख आय, 6-60 साल), The Tribune, The Week (भुगतान), आकाशवाणी (मई 2026: 5,677 परिवार, ₹215.29 करोड़); पोर्टल नाम माध्यमिक स्रोत*।

और मुफ़्त टूल: PMJJBY/PMSBY · परिवार पहचान पत्र · लाडो लक्ष्मी · HKRN सैलरी · कृषक दुर्घटना (UP)