उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में खेती करने वाले किसान या उसके परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या 100% स्थायी दिव्यांगता पर ₹5,00,000 तक की सहायता मिलती है। यह बीमा नहीं है, प्रीमियम नहीं लगता; बस घटना के 45 दिन के अंदर तहसील में आवेदन करना होता है। नीचे घटना और तारीख़ भरें, टूल रकम और आख़िरी तारीख़ बताएगा।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कैलकुलेटर
घटना चुनें; तारीख़ भरें तो 45 दिन की आख़िरी तारीख़ दिखेगी।
मुफ़्त टूल, आपका कोई डेटा सेव या भेजा नहीं जाता। 28 अक्टूबर 2026 को बनाया/जाँचा; * वाली बातें माध्यमिक स्रोतों (समाचार/बैंक/एग्रीगेटर) से, आवेदन से पहले सरकारी पोर्टल पर पुष्टि करें।
कितना पैसा मिलता है
| घटना | सहायता |
|---|---|
| दुर्घटना में मृत्यु | ₹5,00,000 |
| 100% स्थायी दिव्यांगता | ₹5,00,000 |
| 50% से ज़्यादा, 100% से कम दिव्यांगता | ₹2,50,000* |
| 25% से 50% दिव्यांगता | ₹1,75,000* (कुछ स्रोतों में ₹1,25,000 या ₹1-2 लाख) |
| 25% से कम | सहायता नहीं |
मृत्यु और पूर्ण दिव्यांगता पर ₹5,00,000 पर सभी स्रोत सहमत हैं। आंशिक दिव्यांगता की रकम अलग-अलग स्रोतों में अलग लिखी है, इसलिए टूल उसे * के साथ दिखाता है; अंतिम रकम शासनादेश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिव्यांगता प्रतिशत से तय होती है।
कौन सी दुर्घटनाएँ कवर हैं
- खेत में काम करते, सड़क/रेल दुर्घटना, आग, बाढ़, बिजली गिरना, करंट लगना।
- साँप/जानवर के काटने, पेड़ से गिरने, डूबने जैसी दुर्घटनाएँ*।
- आतंकी/आपराधिक हमले, दंगे में मृत्यु*।
- आत्महत्या, नशे में दुर्घटना और अपराध करते समय की घटनाएँ शामिल नहीं*।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश का किसान जिसका नाम खतौनी में दर्ज हो, या उसके परिवार का सदस्य (जो खेती पर निर्भर हो)*।
- बटाईदार/पट्टे पर खेती करने वाले भी पात्र।
- उम्र 18 से 70 साल*।
- आय की कोई सीमा नहीं, और कोई प्रीमियम नहीं।
आवेदन कैसे करें
- घटना के 45 दिन के अंदर तहसील (उपजिलाधिकारी/तहसीलदार कार्यालय) में आवेदन करें; e-District/ऑनलाइन सुविधा भी बताई जाती है*।
- मृत्यु पर: मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR/पंचनामा, खतौनी, वारिस का Aadhaar और बैंक खाता।
- दिव्यांगता पर: मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र (प्रतिशत के साथ)।
- लेखपाल/राजस्व निरीक्षक जाँच करते हैं; ज़िलाधिकारी की स्वीकृति के बाद पैसा बैंक खाते में।
केंद्र का सस्ता बीमा भी लें: PMJJBY/PMSBY (₹20 में ₹2 लाख दुर्घटना बीमा)। फ़सल नुक़सान का मुआवज़ा: फ़सल नुक़सान मुआवज़ा। UP में किसान पंजीकरण: फ़ार्मर ID।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कितना पैसा मिलता है? दुर्घटना में मृत्यु या 100% दिव्यांगता पर ₹5 लाख; आंशिक दिव्यांगता पर कम रकम (₹1.25-2.5 लाख, स्रोत अलग*)।
कृषक दुर्घटना योजना का आवेदन कब तक करें? घटना के 45 दिन के अंदर, तहसील में।
बटाईदार किसान को मिलेगा? हाँ, बटाईदार/पट्टे पर खेती करने वाले भी पात्र हैं।
इस योजना में प्रीमियम देना होता है? नहीं, यह राज्य सरकार की सहायता योजना है, बीमा नहीं।
कृषक दुर्घटना योजना की उम्र सीमा? 18 से 70 साल*।
स्रोत (28 अक्टूबर 2026 को जाँचे): राजस्व परिषद, UP की योजना (शुरुआत 14.09.2019/22.01.2020) के सारांश: Drishti IAS, publicservicesmap, govtschemes, The CSR Journal (बजट ₹1,150 करोड़*); आंशिक दिव्यांगता की रकम में स्रोत अलग। upbhulekh/revenue portals क्लाउड से नहीं खुले।
और मुफ़्त टूल: PMJJBY/PMSBY · फ़सल नुक़सान मुआवज़ा · फ़सल बीमा · फ़ार्मर ID · PM किसान पात्रता