होम लोन टैक्स बचत कैलकुलेटर 2026: पुरानी बनाम नई व्यवस्था

पुरानी टैक्स व्यवस्था में अपने रहने वाले घर के होम लोन पर ब्याज ₹2 लाख और मूलधन ₹1.5 लाख (80C) तक छूट मिलती है। नई व्यवस्था में अपने घर के लोन पर कोई छूट नहीं; सिर्फ़ किराए पर दिए घर का ब्याज किराए की आय तक घटता है।

होम लोन टैक्स बचत कैलकुलेटर

आय, ब्याज और मूलधन भरें। टूल पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था दोनों में बताएगा कि होम लोन से कितना टैक्स बचेगा और किसमें कम टैक्स लगेगा।

मुफ़्त अनुमान। PAN या फ़ोन नंबर नहीं माँगा जाता। नियम 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।

होम लोन पर टैक्स छूट: पुरानी बनाम नई व्यवस्था

छूटपुरानी व्यवस्थानई व्यवस्था
ब्याज, अपना घर (24(b), अब धारा 22)₹2 लाख तक (5 साल में न बने तो ₹30,000)नहीं
मूलधन + स्टांप ड्यूटी (80C, अब धारा 123)₹1.5 लाख तक (PF, LIC के साथ)नहीं
80EEA (अब धारा 131)₹1.5 लाख और, सिर्फ़ 2019-22 में मंज़ूर लोन, घर ₹45 लाख तकनहीं
किराए वाला घर: ब्याजपूरा; नुकसान ₹2 लाख तक दूसरी आय से घटे, बाकी 8 साल आगेसिर्फ़ किराए की आय तक
किराए पर 30% मानक कटौतीहाँहाँ

उदाहरण: ब्याज ₹2 लाख, मूलधन ₹1.5 लाख (अपना घर)

सालाना आयपुरानी व्यवस्था टैक्सनई व्यवस्था टैक्सहोम लोन से बचत (पुरानी)
₹10,00,000₹33,800₹0₹72,800
₹15,00,000₹1,48,200₹97,500₹1,09,200
₹25,00,000₹4,60,200₹3,19,800₹1,09,200

सैलरी वाले, कोई और 80C या 80D नहीं, वित्त वर्ष 2026-27। ज़्यादातर मामलों में नई व्यवस्था अब भी सस्ती पड़ती है; पुरानी तब फ़ायदेमंद है जब PF, LIC, 80D, HRA जैसी छूटें भी हों। अपनी संख्या ऊपर टूल में डालें।

ज़रूरी बातें

  • निर्माण के दौरान दिया ब्याज (pre-construction) घर मिलने वाले साल से 5 बराबर किस्तों में घटता है, ₹2 लाख की सीमा के अंदर।
  • संयुक्त होम लोन में हर सह-मालिक (जो EMI भरता है) अलग-अलग ₹2 लाख + ₹1.5 लाख ले सकता है।
  • घर लेने के 5 साल के अंदर बेचा तो 80C में ली गई मूलधन की छूट वापस आय में जुड़ जाती है।
  • 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू है; धारा नंबर बदले, सीमाएँ वही।
  • नौकरी वाले यह छूट HR को बताकर हर महीने का TDS घटवा सकते हैं।

होम लोन टैक्स छूट: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

होम लोन पर कितनी टैक्स छूट मिलती है? पुरानी व्यवस्था में ब्याज पर ₹2 लाख और मूलधन पर ₹1.5 लाख (80C) तक, यानी कुल ₹3.5 लाख तक की कटौती। 80EEA वाले लोन पर ₹1.5 लाख और।

क्या नई टैक्स व्यवस्था में होम लोन की छूट मिलती है? अपने रहने वाले घर पर नहीं। किराए पर दिए घर का ब्याज किराए की आय तक घटता है, पर नुकसान दूसरी आय से नहीं घटता।

होम लोन के साथ कौन सी टैक्स व्यवस्था चुनें? ऊपर के टूल में दोनों का टैक्स देखें। अक्सर नई व्यवस्था सस्ती रहती है जब तक PF, LIC, 80D, HRA जैसी दूसरी छूटें भी काफ़ी न हों।

80EEA की छूट किसे मिलती है? जिनका लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच मंज़ूर हुआ, घर की स्टांप वैल्यू ₹45 लाख तक और पहला घर। ₹2 लाख के बाद ₹1.5 लाख और, सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था में।

स्टांप ड्यूटी पर छूट मिलती है? हाँ, जिस साल चुकाई उस साल 80C (अब धारा 123) की ₹1.5 लाख सीमा में, पुरानी व्यवस्था में।

घर बनने से पहले के ब्याज पर छूट कैसे मिलती है? कुल ब्याज को 5 बराबर हिस्सों में बाँटकर घर मिलने वाले साल से 5 साल तक, ₹2 लाख की सीमा के अंदर।

पति-पत्नी दोनों होम लोन पर छूट ले सकते हैं? हाँ, अगर दोनों सह-मालिक और सह-उधारकर्ता हैं और EMI भरते हैं, तो हर एक अलग-अलग पूरी सीमा तक।

किराए पर दिए घर के होम लोन पर क्या नियम है? पूरा ब्याज घटता है; पुरानी व्यवस्था में नुकसान ₹2 लाख तक दूसरी आय से घटता है और बाकी 8 साल आगे जाता है।

स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): आयकर अधिनियम 2025 (धारा 22, 123, 131) और आयकर अधिनियम 1961 (24(b), 80C, 80EEA, 71(3A), 115BAC), CBDT, वित्त अधिनियम 2025 (नई व्यवस्था स्लैब), ClearTax और TaxGuru की व्याख्या।

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