शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड 12 महीने से ज़्यादा रखकर बेचें तो मुनाफ़े पर 12.5% टैक्स (साल में ₹1.25 लाख तक छूट), उससे पहले बेचें तो 20%। ज़मीन, मकान और सोना 24 महीने से ज़्यादा रखें तो 12.5%; 23 जुलाई 2024 से पहले ख़रीदी ज़मीन/मकान पर 20% इंडेक्सेशन के साथ का विकल्प भी है। ऊपर से 4% सेस।
कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेटर
क्या बेचा, कब ख़रीदा-बेचा और कितने में, भरें। टूल बताएगा कि मुनाफ़ा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म और कितना टैक्स लगेगा।
मुफ़्त अनुमान। PAN या फ़ोन नंबर नहीं माँगा जाता। नियम 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।
कैपिटल गेन टैक्स दरें: टैक्स वर्ष 2026-27
| क्या बेचा | लॉन्ग टर्म कब | शॉर्ट टर्म टैक्स | लॉन्ग टर्म टैक्स |
|---|---|---|---|
| लिस्टेड शेयर, इक्विटी MF (STT भरा) | 12 महीने से ज़्यादा | 20% | 12.5% (₹1.25 लाख से ऊपर) |
| ज़मीन, मकान, प्लॉट | 24 महीने से ज़्यादा | आपके स्लैब पर | 12.5%, या 23 जुलाई 2024 से पहले ख़रीदे पर 20% इंडेक्सेशन के साथ |
| सोना, अनलिस्टेड शेयर, अन्य | 24 महीने से ज़्यादा | आपके स्लैब पर | 12.5% (बिना इंडेक्सेशन) |
| डेट MF (1 अप्रैल 2023 के बाद ख़रीदा) | कभी नहीं | आपके स्लैब पर | आपके स्लैब पर |
कॉस्ट इन्फ़्लेशन इंडेक्स (CII)
| वित्त वर्ष | CII |
|---|---|
| 2001-02 | 100 |
| 2002-03 | 105 |
| 2003-04 | 109 |
| 2004-05 | 113 |
| 2005-06 | 117 |
| 2006-07 | 122 |
| 2007-08 | 129 |
| 2008-09 | 137 |
| 2009-10 | 148 |
| 2010-11 | 167 |
| 2011-12 | 184 |
| 2012-13 | 200 |
| 2013-14 | 220 |
| 2014-15 | 240 |
| 2015-16 | 254 |
| 2016-17 | 264 |
| 2017-18 | 272 |
| 2018-19 | 280 |
| 2019-20 | 289 |
| 2020-21 | 301 |
| 2021-22 | 317 |
| 2022-23 | 331 |
| 2023-24 | 348 |
| 2024-25 | 363 |
| 2025-26 | 376 |
| 2026-27 | 384 |
2001 से पहले ख़रीदी संपत्ति पर 1 अप्रैल 2001 की बाज़ार क़ीमत (FMV) को लागत मानकर CII 100 लगता है।
कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचाएँ
- धारा 54: मकान बेचकर 2 साल में नया घर ख़रीदें (या 3 साल में बनवाएँ); छूट ₹10 करोड़ तक।
- धारा 54F: मकान के अलावा कुछ भी (शेयर, ज़मीन) बेचकर पूरी रक़म से घर लें।
- धारा 54EC: ज़मीन/मकान के LTCG को 6 महीने में NHAI, REC, PFC, IRFC या HUDCO बॉन्ड में ₹50 लाख तक लगाएँ (5 साल लॉक-इन)।
- शेयर में हर साल ₹1.25 लाख तक LTCG टैक्स-फ़्री है; इसलिए कुछ लोग हर साल थोड़ा मुनाफ़ा निकालकर दोबारा निवेश करते हैं (टैक्स हार्वेस्टिंग)।
- घाटा 8 साल तक आगे ले जा सकते हैं, बशर्ते ITR समय पर भरें।
कैपिटल गेन टैक्स: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
शेयर बेचने पर कितना टैक्स लगता है? 12 महीने से पहले बेचें तो मुनाफ़े पर 20%, बाद में बेचें तो ₹1.25 लाख से ऊपर के मुनाफ़े पर 12.5%, दोनों पर 4% सेस।
म्यूचुअल फ़ंड पर कैपिटल गेन टैक्स कितना है? इक्विटी फ़ंड पर शेयर जैसा (20% / 12.5%)। 1 अप्रैल 2023 के बाद ख़रीदे डेट फ़ंड का पूरा मुनाफ़ा आपके स्लैब पर।
ज़मीन बेचने पर कितना टैक्स लगता है? 24 महीने से ज़्यादा रखी तो 12.5%; 23 जुलाई 2024 से पहले ख़रीदी हो तो 20% इंडेक्सेशन के साथ भी चुन सकते हैं, जो कम हो। 24 महीने से कम पर स्लैब रेट।
2026-27 का CII कितना है? 384 (15 जुलाई 2026 को अधिसूचित)। 2025-26 का 376 था।
क्या ₹12 लाख तक आय पर कैपिटल गेन टैक्स माफ़ है? नहीं, धारा 87A की छूट शेयर/MF के STCG और LTCG पर नहीं मिलती। बहुत कम आय हो तो मूल छूट सीमा का बचा हिस्सा घट सकता है।
सोना बेचने पर कितना टैक्स है? 24 महीने से ज़्यादा रखा तो 12.5% बिना इंडेक्सेशन; उससे कम पर स्लैब रेट। गोल्ड ETF/फ़ंड के नियम अलग हो सकते हैं*।
क्या बजट 2026 में कैपिटल गेन टैक्स बदला? दरें नहीं बदलीं। F&O पर STT बढ़ा और शेयर बायबैक अब कैपिटल गेन में गिना जाता है (1 अप्रैल 2026 से)।
54EC बॉन्ड में कितना लगा सकते हैं? एक वित्त वर्ष में ₹50 लाख तक, बिक्री के 6 महीने के अंदर, 5 साल के लिए।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): आयकर अधिनियम 2025 (धारा 196, 197, 198; पहले 111A, 112, 112A), बजट 2026 (Angel One, Tata MF), CII अधिसूचना (incometaxindia.gov.in; 2026-27 = 384, Business Today 16 जुलाई 2026), CBDT सर्कुलर 13/2025 (87A), धारा 54/54F/54EC। * वाली बात पक्की नहीं।
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