TDS घटाकर साल का टैक्स ₹10,000 या ज़्यादा बनता है तो उसे चार किस्तों में पहले से भरना होता है। FY 2026-27 की अगली किस्त 15 दिसंबर 2026 है, जब तक कुल टैक्स का 75% भर जाना चाहिए। देर होने पर 1% महीना ब्याज लगता है (पुरानी धारा 234B/234C, नए आयकर अधिनियम 2025 में धारा 424/425)।
एडवांस टैक्स कैलकुलेटर 2026-27
साल की अनुमानित आय और TDS भरें। टूल बताएगा कि कितना एडवांस टैक्स बनता है, अगली किस्त कब और कितनी है, और छूटी किस्त पर कितना ब्याज लगेगा।
मुफ़्त अनुमान। PAN या फ़ोन नंबर नहीं माँगा जाता। नियम 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।
एडवांस टैक्स की तारीख़ें: FY 2026-27
| तारीख़ | कुल इतना भरा हो | कम भरा तो ब्याज |
|---|---|---|
| 15 जून 2026 | 15% | 12% से कम: कमी पर 1% × 3 महीने |
| 15 सितंबर 2026 | 45% | 36% से कम: कमी पर 1% × 3 महीने |
| 15 दिसंबर 2026 | 75% | कमी पर 1% × 3 महीने |
| 15 मार्च 2027 | 100% | कमी पर 1% × 1 महीना |
| 44AD / 44ADA वाले | 100% 15 मार्च तक | कमी पर 1% |
- 60 साल या ज़्यादा उम्र के निवासी, जिनकी बिज़नेस/प्रोफ़ेशन की आय नहीं, उन्हें एडवांस टैक्स नहीं भरना।
- नौकरीपेशा का TDS ज़्यादातर पूरा कट जाता है; ब्याज, किराया, कैपिटल गेन या फ़्रीलांस आय हो तो एडवांस टैक्स बनता है।
- 31 मार्च तक कुल टैक्स का 90% से कम भरा तो 1 अप्रैल से हर महीने 1% ब्याज (234B) भी।
- नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक की कर-योग्य आय पर टैक्स शून्य (87A), इसलिए एडवांस टैक्स भी नहीं।
- नया आयकर अधिनियम 2025 (1 अप्रैल 2026 से) में नियम वही हैं, सिर्फ़ धारा के नंबर बदले।
एडवांस टैक्स कैसे भरें
- incometax.gov.in पर “e-Pay Tax” खोलें (लॉगिन के बिना भी PAN और OTP से)।
- टैक्स वर्ष 2026-27 (असेसमेंट ईयर 2027-28) और “Advance Tax (100)” चुनें।
- रक़म भरकर नेट बैंकिंग, UPI या डेबिट कार्ड से भुगतान करें।
- चालान (CIN) सँभाल कर रखें; ITR में इसकी जानकारी भरनी होती है।
एडवांस टैक्स: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
एडवांस टैक्स किसे भरना होता है? जिसका TDS घटाकर साल का टैक्स ₹10,000 या ज़्यादा बनता हो। बिना बिज़नेस आय वाले 60+ वरिष्ठ नागरिकों को छूट।
एडवांस टैक्स की अगली तारीख़ कौन सी है? 15 दिसंबर 2026; तब तक साल के कुल टैक्स का 75% भरा होना चाहिए। आख़िरी किस्त 15 मार्च 2027 (100%)।
एडवांस टैक्स देर से भरने पर कितना ब्याज लगता है? हर किस्त की कमी पर 1% महीना (234C): जून, सितंबर, दिसंबर की कमी पर 3 महीने का और मार्च की कमी पर 1 महीने का।
15 जून और 15 सितंबर की किस्त छूट गई तो क्या करें? अभी तुरंत भर दें; इन दोनों की कमी पर 3-3% ब्याज लगेगा, पर दिसंबर तक 75% भर देने से आगे का ब्याज बचेगा।
नौकरीपेशा को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है? आमतौर पर नहीं, क्योंकि कंपनी TDS काटती है। पर FD ब्याज, किराया, शेयर मुनाफ़ा या साइड इनकम पर टैक्स ₹10,000 से ज़्यादा बचे तो भरना होगा।
44AD वालों को कब भरना है? अनुमानित आय (44AD/44ADA) वाले पूरा एडवांस टैक्स 15 मार्च 2027 तक एक किस्त में भर सकते हैं।
234B ब्याज कब लगता है? अगर 31 मार्च तक कुल टैक्स का 90% से कम एडवांस टैक्स भरा, तो बची रक़म पर 1 अप्रैल से भरने तक हर महीने 1%।
क्या नए आयकर क़ानून में एडवांस टैक्स बदला? नहीं, आयकर अधिनियम 2025 (1 अप्रैल 2026 से) में तारीख़ें और ब्याज वही हैं, सिर्फ़ धारा नंबर बदले (234B → 424, 234C → 425)।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): आयकर विभाग का एडवांस टैक्स FAQ (incometaxindia.gov.in), आयकर अधिनियम 1961 धारा 207-211, 234B, 234C और आयकर अधिनियम 2025 धारा 403-408, 424, 425 (India Briefing, TaxGuru); बजट 2026 (नई व्यवस्था के स्लैब नहीं बदले)। 12%/36% छूट की सीमा नए अधिनियम में भी मानी गई*।
और मुफ़्त टूल: इनकम टैक्स कैलकुलेटर · ITR लेट फ़ीस · GST कैलकुलेटर · किराए पर TDS · फॉर्म 15G/15H · सभी टूल · कैपिटल गेन टैक्स · होम लोन टैक्स बचत · ITR रिफ़ंड कब आएगा · TDS चेकर FY 2026-27