मध्यप्रदेश में फ़ैक्टरी लगा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 में संयंत्र, मशीनरी और भवन पर 40% उद्योग विकास अनुदान (महिला / SC / ST को 48%, SC / ST महिला को 50%, निर्यातकों को 52% तक) 4 साल में मिलता है। साथ में प्रमाणन, पेटेंट, ऊर्जा ऑडिट, निर्यात भाड़ा और SME IPO का खर्च भी वापस। नीचे अपना निवेश भरें और देखें कितना मिलेगा। मुफ़्त, बिना लॉगिन।
MP MSME Subsidy Calculator 2026
Setting up or expanding a factory in Madhya Pradesh? The MP MSME Promotion Scheme 2025 gives a 40% industry development grant on plant, machinery and building (48% for women / SC / ST, 50% for SC / ST women, more for exporters), plus certificate, patent, energy audit, export freight and SME IPO help. मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 — कितना उद्योग विकास अनुदान मिलेगा।
Free estimate, not an approval. Based on the Madhya Pradesh MSME Promotion Scheme 2025 under the MP MSME Development Policy 2025 (MSME Department, Government of Madhya Pradesh; in force from 24 Feb 2025; scheme document on mpmsme.gov.in): cl. 6.1 — new manufacturing MSME with plant & machinery up to ₹10 crore gets an industry development grant of 40% of eligible investment (plant & machinery, building capped at 100% of P&M — 200% for pharma — and other eligible items in cl. 3.6; land excluded) in 4 equal yearly instalments; +2% a year for 4 years for women / SC / ST units or +2.5% for SC / ST women; +2% (exports 25–50% of sales) or +3% (over 50%) for 4 years; above ₹10 crore a formula-based assistance over 7 years (cl. 6.2, not estimated); cl. 7 — ISO / BIS / BEE / ISI / FPO / AGMARK 100% up to ₹20 lakh, export quality certification 50% up to ₹50 lakh, ZED 10 / 20 / 25%; cl. 8 — patent / IPR 100% up to ₹10 lakh a patent; cl. 9 — energy audit 50% up to ₹50,000 + suggested equipment 25% up to ₹5 lakh; cl. 13 — export inland freight 50% up to ₹40 lakh a year for 5 years; cl. 14 — technology transfer 50% up to ₹50 lakh (₹1 crore if foreign); cl. 16 — SME exchange listing 50% up to ₹40 lakh; cl. 4.2 — total help not above fixed capital investment. Export bonus read as per year, like the women / SC / ST bonus. Last checked 5 Oct 2026.
कैलकुलेटर के लेबल अंग्रेज़ी में हैं: Plant & machinery = संयंत्र एवं मशीनरी, Factory building = भवन, Owner = उद्यमी, Exports = निर्यात।
एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 के लाभ एक नज़र में
| सहायता | कितनी | सीमा |
|---|---|---|
| उद्योग विकास अनुदान (मशीनरी ₹10 करोड़ तक) | पात्र निवेश का 40% | 4 साल, 4 किश्त |
| महिला / SC / ST उद्यमी | हर साल +2% (SC/ST महिला +2.5%) | 4 साल |
| निर्यात 25–50% / 50% से ज़्यादा | हर साल +2% / +3% | 4 साल |
| ISO / BIS / BEE / ISI / AGMARK | 100% | ₹20 लाख |
| निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र | 50% | ₹50 लाख |
| ZED प्रमाणन | 10% / 20% / 25% | सूक्ष्म / लघु / मध्यम |
| पेटेंट / IPR | 100% | ₹10 लाख प्रति पेटेंट |
| ऊर्जा ऑडिट + सुझाए उपकरण | 50% + 25% | ₹50,000 + ₹5 लाख |
| निर्यात माल का पोर्ट तक भाड़ा | 50% | ₹40 लाख सालाना, 5 साल |
| तकनीक हस्तांतरण | 50% | ₹50 लाख (विदेशी ₹1 करोड़) |
| SME एक्सचेंज लिस्टिंग | 50% | ₹40 लाख |
संयंत्र एवं मशीनरी ₹10 करोड़ से ज़्यादा हो तो निवेश प्रोत्साहन सहायता एक फ़ॉर्मूले से 7 साल में मिलती है, जिसे राज्य स्तरीय समिति तय करती है — यह कैलकुलेटर उसका अनुमान नहीं लगाता।
एक उदाहरण
इंदौर में एक महिला उद्यमी नई सूक्ष्म इकाई लगाती हैं: मशीनरी ₹60 लाख, शेड ₹30 लाख, ट्रांसफ़ॉर्मर और केबलिंग ₹5 लाख — पात्र निवेश ₹95 लाख। 48% अनुदान = ₹45.6 लाख, यानी 4 साल तक हर साल ₹11.4 लाख। ISO का ₹1 लाख खर्च पूरा वापस, ZED के ₹50,000 पर 10% = ₹5,000। कुल लगभग ₹46.65 लाख।
कौन पात्र है
- उद्यम और MP GST पंजीयन वाली विनिर्माण MSME, जिसने 24 फ़रवरी 2025 या उसके बाद उत्पादन शुरू किया।
- पुरानी MSME — विस्तार / डायवर्सिफ़िकेशन / तकनीकी उन्नयन के नए निवेश पर।
- कुल रोज़गार का कम से कम 70% मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को; इकाई कम से कम 4 साल चालू रखनी होगी, वरना राशि 12% ब्याज के साथ वापस।
- एक ही सहायता दो राज्य नीतियों में नहीं; कुल सहायता स्थायी पूंजी निवेश से ज़्यादा नहीं।
- स्टोन क्रशर, पान मसाला, तंबाकू, शराब, आरा मिल, पैकेज्ड पेयजल जैसी कुछ गतिविधियाँ बाहर हैं।
आवेदन कैसे करें
- उद्यम और MP GST पंजीयन कराएं; CA और चार्टर्ड इंजीनियर से निवेश का प्रमाण पत्र लें।
- उत्पादन शुरू होने के 180 दिन के अंदर DTIC को ऑनलाइन आवेदन करें (प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऋण स्वीकृति पत्र, बिजली कनेक्शन, शपथ पत्र के साथ)।
- समिति 30 दिन में निर्णय करती है; पहली किश्त स्वीकृति के बाद, बाकी हर साल क्लेम फ़ॉर्म देने पर।
- प्रमाणन, पेटेंट, ऑडिट और भाड़े का क्लेम बिल और CA प्रमाण पत्र के साथ अलग से करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 में कितना अनुदान मिलता है? संयंत्र एवं मशीनरी में ₹10 करोड़ तक निवेश करने वाली नई विनिर्माण इकाई को मशीनरी, भवन और अन्य मान्य मदों पर किए गए पात्र निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान मिलता है, 4 साल में 4 बराबर किश्तों में। महिला / SC / ST उद्यमी को 48% और SC / ST महिला उद्यमी को 50%।
क्या ज़मीन की कीमत भी गिनी जाती है? नहीं। सिर्फ़ संयंत्र एवं मशीनरी, फ़ैक्टरी भवन / शेड (मशीनरी के 100% तक; फ़ार्मा में 200%) और उपकरण, ट्रांसफ़ॉर्मर, केबलिंग, मशीन लाने का भाड़ा जैसे मद गिने जाते हैं।
निर्यात करने वाली इकाई को क्या अतिरिक्त मिलता है? जिस साल निर्यात कुल बिक्री का 25–50% हो, 2% और 50% से ज़्यादा हो तो 3% अतिरिक्त अनुदान, 4 साल तक — यानी कुल 52% तक। साथ में पोर्ट तक के भाड़े का 50%, ₹40 लाख सालाना, 5 साल तक।
आवेदन कब और कहाँ करें? वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के 180 दिन (या 6 महीने) के अंदर अपने ज़िला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DTIC) में ऑनलाइन आवेदन करें। ₹10 करोड़ तक मशीनरी वाले मामले ज़िला स्तरीय सहायता समिति देखती है।
क्या पुरानी इकाई को लाभ मिलेगा? पुरानी इकाई को विस्तार / डायवर्सिफ़िकेशन / तकनीकी उन्नयन के नए निवेश पर लाभ मिलता है, अगर नया मशीनरी निवेश पुराने का कम से कम 30% या ₹1 करोड़ (जो कम हो) हो और इकाई MSME ही रहे। प्रमाणन, पेटेंट और ऊर्जा ऑडिट की मदद पुरानी इकाइयों को भी मिलती है।
स्रोत: मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन; योजना दस्तावेज़ और राजपत्र mpmsme.gov.in पर), बिंदु 2, 3.6, 4, 5, 6.1, 7, 8, 9, 13, 14 और 16। अनुमान है, स्वीकृति नहीं। अंतिम जाँच 5 अक्टूबर 2026।
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