Section 89(1) Relief Calculator: एरियर पर टैक्स राहत, Form 10E हिसाब

पिछले सालों की बकाया सैलरी (एरियर) एक साथ मिलने पर वह इस साल की आय में जुड़कर ऊँचे स्लैब में चली जाती है। धारा 89(1) इस अतिरिक्त टैक्स से राहत देती है, अगर उन पुराने सालों में यही एरियर जोड़ने पर टैक्स कम बनता। राहत पाने के लिए ITR से पहले Form 10E भरना ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2026 से नए आयकर अधिनियम 2025 में यही राहत धारा 157 में है।

धारा 89(1) राहत कैलकुलेटर

इस साल और पिछले सालों की आय और एरियर भरें।

पिछले सालों का एरियर (एक से तीन साल)

मुफ़्त टूल; टैक्स सलाह नहीं। 60 साल से कम उम्र के निवासी के लिए, सरचार्ज के बिना। 26 अक्टूबर 2026।

राहत कैसे निकलती है (Form 10E का तरीका)

  1. इस साल की आय + पूरा एरियर पर टैक्स निकालें (A)।
  2. सिर्फ़ इस साल की आय पर टैक्स निकालें (B)। फ़र्क C = A − B।
  3. हर पुराने साल के लिए: उस साल की आय + उस साल का एरियर पर टैक्स − सिर्फ़ उस साल की आय पर टैक्स (D)।
  4. राहत = C − सभी D का जोड़; अगर यह शून्य या कम हो तो राहत नहीं।

कब फ़ायदा मिलता है, कब नहीं

  • फ़ायदा: पुराने सालों में आय कम थी (या टैक्स-फ़्री सीमा में थी) और इस साल आय ऊँचे स्लैब में है।
  • फ़ायदा नहीं: पुराने सालों में भी आप उसी या ऊँचे स्लैब में थे; तब Form 10E भरने से कुछ नहीं बदलता।
  • ध्यान दें: अगर किसी पुराने साल में 87A छूट मिली थी, तो एरियर जुड़ने से वह छूट चली जाती है और राहत घट सकती है।
  • DA एरियर का हिसाब: DA एरियर कैलकुलेटर।

इस्तेमाल हुए टैक्स स्लैब

व्यवस्था / सालस्लैब87A छूट
पुरानी (सभी साल)₹2.5 लाख तक 0, 2.5-5 लाख 5%, 5-10 लाख 20%, ऊपर 30%₹5 लाख तक ₹12,500 (FY 2019-20 से)
नई FY 2020-21 से 2022-23हर ₹2.5 लाख पर 0/5/10/15/20/25/30%₹5 लाख तक
नई FY 2023-243/6/9/12/15 लाख पर 0/5/10/15/20/30%₹7 लाख तक ₹25,000
नई FY 2024-253/7/10/12/15 लाख पर 0/5/10/15/20/30%₹7 लाख तक ₹25,000
नई FY 2025-26 से4/8/12/16/20/24 लाख पर 0/5/10/15/20/25/30%₹12 लाख तक ₹60,000

धारा 89(1): अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

धारा 89(1) क्या है? एक साथ मिले पुराने सालों के वेतन एरियर पर ज़्यादा टैक्स से राहत देने वाली धारा; नए अधिनियम 2025 में धारा 157।

Form 10E कब भरना है? ITR भरने से पहले, incometax.gov.in पर e-File → Income Tax Forms में। बिना Form 10E के राहत क्लेम करने पर नोटिस आता है।

क्या नई टैक्स व्यवस्था में 89(1) राहत मिलती है? हाँ, दोनों व्यवस्थाओं में; हिसाब उस साल की चुनी हुई व्यवस्था के स्लैब से होता है।

राहत शून्य क्यों आ रही है? पुराने सालों में भी आप ऊँचे स्लैब में थे, या एरियर जुड़ने से वहाँ 87A छूट ख़त्म हो जाती है।

क्या पेंशन या ग्रेच्युटी के एरियर पर भी राहत है? वेतन, पारिवारिक पेंशन के एरियर, और कुछ हालात में ग्रेच्युटी/कम्यूटेड पेंशन पर भी; Form 10E में अलग हिस्से हैं।

स्रोत: आयकर अधिनियम 1961 धारा 89(1) और नियम 21A, Form 10E; आयकर अधिनियम 2025 धारा 157 (incometaxindia.gov.in); हर वित्त वर्ष के वित्त अधिनियम के स्लैब। FY 2026-27 के स्लैब FY 2025-26 जैसे माने हैं*।

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