GST रिटर्न देर से भरने पर हर दिन लेट फ़ीस लगती है: GSTR-3B और GSTR-1 में ₹50 रोज़ (NIL रिटर्न में ₹20), पर एक रिटर्न पर अधिकतम ₹500 (NIL), ₹2,000 (₹1.5 करोड़ तक टर्नओवर), ₹5,000 (₹1.5-5 करोड़) या ₹10,000। ऊपर से देर से जमा टैक्स पर 18% सालाना ब्याज। नीचे का कैलकुलेटर आपकी आख़िरी तारीख़ (QRMP में राज्य के हिसाब से 22 या 24) भी ख़ुद निकालता है। GST रेट से टैक्स निकालना हो तो GST कैलकुलेटर देखें।
GST लेट फ़ीस और ब्याज कैलकुलेटर
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CBIC अधिसूचना 19/2021-CT (GSTR-3B), 20/2021-CT (GSTR-1), 07/2023-CT (GSTR-9) और CGST अधिनियम धारा 47, 50 पर आधारित। 21 अक्टूबर 2026 को जाँचा।
GST रिटर्न की आख़िरी तारीख़ (2026)
| रिटर्न | किसके लिए | आख़िरी तारीख़ |
|---|---|---|
| GSTR-1 (मासिक) | टर्नओवर ₹5 करोड़ से ऊपर या QRMP नहीं चुना | अगले महीने की 11 तारीख़ |
| GSTR-1 (QRMP, तिमाही) | ₹5 करोड़ तक, QRMP चुना | तिमाही के अगले महीने की 13 तारीख़ (IFF भी 13 तक) |
| GSTR-3B (मासिक) | मासिक फ़ाइलर | अगले महीने की 20 तारीख़ |
| GSTR-3B (QRMP) | दक्षिण-पश्चिम के राज्य (महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, MP, छत्तीसगढ़ आदि) | तिमाही के अगले महीने की 22 तारीख़ |
| GSTR-3B (QRMP) | उत्तर-पूर्व के राज्य (UP, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, पूर्वोत्तर आदि) | तिमाही के अगले महीने की 24 तारीख़ |
| GSTR-9 (सालाना) | ₹2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों पर ज़रूरी | अगले साल 31 दिसंबर |
लेट फ़ीस कितनी लगती है
| रिटर्न | रोज़ की फ़ीस (CGST+SGST) | अधिकतम (एक रिटर्न पर) |
|---|---|---|
| GSTR-3B / GSTR-1: NIL | ₹20 | ₹500 |
| GSTR-3B / GSTR-1: टर्नओवर ₹1.5 करोड़ तक | ₹50 | ₹2,000 |
| GSTR-3B / GSTR-1: ₹1.5 से ₹5 करोड़ | ₹50 | ₹5,000 |
| GSTR-3B / GSTR-1: ₹5 करोड़ से ऊपर | ₹50 | ₹10,000 |
| GSTR-9: ₹5 करोड़ तक | ₹50 | राज्य टर्नओवर का 0.04% |
| GSTR-9: ₹5 से ₹20 करोड़ | ₹100 | राज्य टर्नओवर का 0.04% |
| GSTR-9: ₹20 करोड़ से ऊपर | ₹200 | राज्य टर्नओवर का 0.5% |
लेट फ़ीस सिर्फ़ नक़द में जमा होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से नहीं। जब तक पिछला GSTR-3B नहीं भरते, अगला महीना भी फ़ाइल नहीं होता और लेट फ़ीस बढ़ती रहती है।
ब्याज कैसे लगता है
धारा 50 के तहत देर से जमा टैक्स पर 18% सालाना ब्याज लगता है, सिर्फ़ उस हिस्से पर जो नक़द (cash ledger) से जमा हुआ। फ़ॉर्मूला: नक़द टैक्स × 18% × देर के दिन ÷ 365। उदाहरण: ₹50,000 टैक्स, 15 दिन देर = ₹370 ब्याज + ₹750 लेट फ़ीस।
3 साल बाद रिटर्न नहीं भर सकते
Finance Act 2023 के बाद GSTR-1, GSTR-3B और GSTR-9 आख़िरी तारीख़ से 3 साल बाद फ़ाइल नहीं हो सकते*। पुराना रिटर्न बाक़ी हो तो जल्दी भरें।
GST लेट फ़ीस: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
GSTR-3B देर से भरने पर कितनी लेट फ़ीस लगती है? ₹50 रोज़ (₹25 CGST + ₹25 SGST), NIL रिटर्न पर ₹20 रोज़। अधिकतम ₹500 (NIL), ₹2,000 (₹1.5 करोड़ तक), ₹5,000 (₹1.5-5 करोड़), ₹10,000 (₹5 करोड़ से ऊपर)।
GSTR-1 की लेट फ़ीस कितनी है? GSTR-3B जैसी: ₹50 रोज़, NIL पर ₹20, और टर्नओवर के हिसाब से वही अधिकतम सीमा (अधिसूचना 20/2021)।
GSTR-9 देर से भरने पर कितना जुर्माना है? वित्त वर्ष 2022-23 से: ₹5 करोड़ तक ₹50 रोज़, ₹5-20 करोड़ ₹100 रोज़, अधिकतम राज्य टर्नओवर का 0.04%; ₹20 करोड़ से ऊपर ₹200 रोज़, अधिकतम 0.5%।
क्या लेट फ़ीस ITC से भर सकते हैं? नहीं, लेट फ़ीस और ब्याज सिर्फ़ नक़द (electronic cash ledger) से जमा होते हैं।
GST पर ब्याज किस दर से लगता है? देर से जमा नक़द टैक्स पर 18% सालाना, आख़िरी तारीख़ के अगले दिन से जमा करने के दिन तक।
QRMP में GSTR-3B की तारीख़ 22 है या 24? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, MP, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र, तेलंगाना वालों के लिए 22; UP, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर वालों के लिए 24।
स्रोत (21 अक्टूबर 2026 को जाँचे): CBIC अधिसूचना 19/2021-केंद्रीय कर (GSTR-3B लेट फ़ीस सीमा, gstcouncil.gov.in पर मूल पाठ), 20/2021-केंद्रीय कर (GSTR-1), 07/2023-केंद्रीय कर (GSTR-9, मूल पाठ), CGST अधिनियम धारा 47, 50, नियम 61; रोज़ की दर ₹25/₹10 (CGST) अधिसूचना 76/2018 से। सारी रकम CGST + SGST मिलाकर। * = 3 साल की रोक (Finance Act 2023) और QRMP राज्य-सूची सेकेंडरी स्रोतों से भी मिलाई गई।
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