TC (Transfer Certificate, स्थानांतरण प्रमाण पत्र) के लिए आवेदन प्रधानाचार्य के नाम लिखा जाता है, जिसमें छात्र का नाम, कक्षा, रोल/प्रवेश संख्या, स्कूल छोड़ने का कारण और यह लिखा होता है कि फ़ीस और लाइब्रेरी की किताबें जमा हैं। नीचे भरें, हिंदी या English चुनें, प्रिंट करके अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ स्कूल में दें।
TC आवेदन मेकर
ख़ाने भरें (* वाले ज़रूरी), भाषा चुनें और “बनाएँ” दबाएँ। फिर प्रिंट करें, PDF सेव करें या Word फ़ाइल लें।
मुफ़्त टूल। आपकी भरी जानकारी आपके ब्राउज़र में ही रहती है, कहीं भेजी या सेव नहीं होती। फ़ॉर्मेट सामान्य नमूना है; ज़रूरत हो तो संस्था के नियम के हिसाब से बदलें। 24 अक्टूबर 2026।
TC लेने के लिए साथ क्या ले जाएँ
- फ़ीस की आख़िरी रसीद (कोई बकाया न हो)।
- लाइब्रेरी कार्ड / “No Dues” पर्ची।
- अभिभावक के हस्ताक्षर वाला आवेदन; कई स्कूल अपना फ़ॉर्म भी भरवाते हैं।
- दूसरे राज्य में दाख़िला हो तो TC पर ज़िला शिक्षा अधिकारी के काउंटर-साइन की ज़रूरत पड़ सकती है*।
School Leaving Application (स्कूल छोड़ने का आवेदन)
School Leaving Application और TC application एक ही चीज़ हैं: स्कूल छोड़ते समय प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला आवेदन, जिसमें TC (ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट) या School Leaving Certificate (SLC/LC) माँगा जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में इसे अक्सर Leaving Certificate (LC) कहते हैं। ऊपर का टूल हिंदी (TC application in Hindi) और English दोनों में यही आवेदन बनाता है।
- कारण: पिता का तबादला, घर बदलना, दूसरे स्कूल/कॉलेज में दाख़िला, बोर्ड बदलना।
- साथ में: फ़ीस रसीद (नो ड्यूज़), लाइब्रेरी किताबें वापस, ID कार्ड।
- कितने दिन में: आम तौर पर 3-7 कार्य दिवस; बोर्ड परीक्षा के बाद TC रिज़ल्ट के साथ मिलती है*।
- RTE के तहत (कक्षा 1-8) TC न मिलने पर भी दूसरे स्कूल में दाख़िला नहीं रोका जा सकता (RTE धारा 5)।
TC के लिए आवेदन: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
TC के लिए आवेदन कैसे लिखें? सेवा में प्रधानाचार्य, विषय: स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, फिर नाम-कक्षा, कारण और निवेदन, आख़िर में नाम, कक्षा, रोल नं. और तारीख़।
TC कितने दिन में मिलती है? आम तौर पर कुछ दिनों में, बकाया न हो तो। देर हो तो प्रधानाचार्य से मिलें या ज़िला शिक्षा अधिकारी को लिखें।
क्या स्कूल TC रोक सकता है? शिक्षा के अधिकार क़ानून (कक्षा 1-8) में TC न मिलने से दाख़िला नहीं रोका जा सकता*। फ़ीस विवाद अलग से सुलझाएँ।
यह फ़ॉर्मेट आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले नमूनों के आधार पर Parachar ने बनाया है (24 अक्टूबर 2026)। सरकारी या क़ानूनी काम में संबंधित विभाग का तय फ़ॉर्मेट हो तो वही मान्य है।
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