भारत में अलग से “गिफ़्ट टैक्स” नहीं है, पर ग़ैर-रिश्तेदार से साल में ₹50,000 से ज़्यादा के गिफ़्ट मिलें तो पूरी रकम आपकी आय में जुड़कर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। रिश्तेदार से, शादी पर या वसीयत से मिला गिफ़्ट कितना भी हो, टैक्स-फ़्री है। नीचे अपना गिफ़्ट डालकर देखें।
गिफ़्ट टैक्स कैलकुलेटर
किससे, क्या और कितना मिला, भरें।
मुफ़्त टूल; टैक्स सलाह नहीं। आयकर अधिनियम 1961 धारा 56(2)(x) के नियम, जो नए आयकर अधिनियम 2025 (1 अप्रैल 2026 से) की धारा 92 में आए हैं*। 26 अक्टूबर 2026।
किन रिश्तेदारों से गिफ़्ट टैक्स-फ़्री है
- पति या पत्नी
- भाई-बहन, और पति/पत्नी के भाई-बहन
- माता-पिता के भाई-बहन (चाचा, बुआ, मामा, मौसी)
- माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और ऊपर; बच्चे, पोते-पोती और नीचे (अपने या पति/पत्नी के)
- ऊपर लिखे सभी लोगों के पति या पत्नी (जैसे भाभी, जीजा, बहू, दामाद)
भतीजा, भांजा, चचेरे भाई-बहन और दोस्त इस लिस्ट में नहीं हैं; उनसे ₹50,000 से ज़्यादा मिले तो टैक्स लगेगा।
किस गिफ़्ट पर कैसे टैक्स
| गिफ़्ट | ग़ैर-रिश्तेदार से कब टैक्स | कितनी रकम पर |
|---|---|---|
| पैसा | साल का कुल ₹50,000 से ज़्यादा | पूरी रकम |
| गहने, शेयर, पेंटिंग | बाज़ार मूल्य (साल का कुल) ₹50,000 से ज़्यादा | पूरा बाज़ार मूल्य |
| ज़मीन / मकान (मुफ़्त) | स्टांप ड्यूटी मूल्य ₹50,000 से ज़्यादा | पूरा स्टांप ड्यूटी मूल्य |
| ज़मीन / मकान (सस्ते में ख़रीदा) | फ़र्क ₹50,000 और दाम के 10% में से बड़े से ज़्यादा | स्टांप ड्यूटी मूल्य − दिया दाम |
ज़रूरी बातें
- एक दिन में एक व्यक्ति से ₹2 लाख या ज़्यादा नक़द लेना मना है (धारा 269ST), रिश्तेदार से भी; जुर्माना उतनी ही रकम।
- बड़े गिफ़्ट पर गिफ़्ट डीड बनाएँ; ज़मीन के गिफ़्ट डीड पर स्टांप ड्यूटी लगती है (कई राज्यों में परिवार में छूट)।
- गिफ़्ट में मिली संपत्ति बेचने पर कैपिटल गेन देने वाले की ख़रीद क़ीमत और तारीख़ से गिना जाता है।
- अपनी कुल आय का टैक्स: इनकम टैक्स कैलकुलेटर।
गिफ़्ट टैक्स: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
गिफ़्ट पर टैक्स कब लगता है? ग़ैर-रिश्तेदार से साल में कुल ₹50,000 से ज़्यादा का गिफ़्ट मिले तो पूरी रकम पर, आपके स्लैब के हिसाब से।
माता-पिता से ₹10 लाख गिफ़्ट मिले तो टैक्स लगेगा? नहीं, माता-पिता रिश्तेदार हैं; कितनी भी रकम टैक्स-फ़्री है। बैंक से लें और सबूत रखें।
शादी में मिले गिफ़्ट पर टैक्स लगता है क्या? नहीं, शादी के मौक़े पर किसी से भी मिले गिफ़्ट टैक्स-फ़्री हैं (जन्मदिन या सालगिरह पर यह छूट नहीं)।
दोस्त से ₹60,000 गिफ़्ट मिले तो कितने पर टैक्स? पूरे ₹60,000 पर, सिर्फ़ ₹10,000 पर नहीं।
नए आयकर अधिनियम में गिफ़्ट का नियम बदला क्या? 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू है; गिफ़्ट वाला नियम उसकी धारा 92 में है और ₹50,000 की सीमा वही बताई गई है*।
स्रोत: आयकर अधिनियम 1961 धारा 56(2)(x), धारा 269ST और 271DA, धारा 64 (क्लबिंग); आयकर अधिनियम 2025 (1 अप्रैल 2026 से)। * नए अधिनियम की धारा संख्या द्वितीयक स्रोतों से; बड़े लेन-देन से पहले CA से पूछें।
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