मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड (CMEGP) 2026: सब्सिडी व EMI कैलकुलेटर

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) झारखंड में ST, SC, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और सखी मंडल की महिलाओं को ₹25 लाख तक लोन मिलता है, जिस पर 40% अनुदान (अधिकतम ₹5 लाख) और बची रकम पर सिर्फ़ 6% ब्याज। नीचे अपनी सब्सिडी, अपना हिस्सा और EMI देखें।

CMEGP झारखंड सब्सिडी कैलकुलेटर

वर्ग, लागत और उम्र भरें। तुरंत देखें: पात्र हैं या नहीं, कितना अनुदान, कितना लोन और कितनी EMI। कोई साइन-अप नहीं। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana subsidy, loan & EMI.

मुफ़्त अनुमान, मंज़ूरी नहीं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड): ₹25 लाख तक लोन, लोन का 40% अनुदान (अधिकतम ₹5 लाख), 6% ब्याज सिर्फ़ बची राशि पर, ₹50,000 से ऊपर 10% अपना हिस्सा। जून 2026 में विभाग ने योजना को नए स्वरूप में लाने और दोबारा आवेदन मांगने की बात कही है। नियम 11 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए — अंतिम पुष्टि ज़िला कल्याण कार्यालय / निगम से करें।

ज़रूरी सूचना: जून 2026 में कल्याण मंत्री ने विभाग को योजना का अध्ययन करके इसे नए स्वरूप में लाने और दोबारा आवेदन मांगने को कहा है। नई शर्तें आने तक नीचे के नियम मौजूदा (JSTCDC) नियम हैं। आवेदन से पहले पोर्टल पर नई सूचना देखें।

उदाहरण: गुमला के ST युवक का ₹8 लाख का पिक-अप

गुमला के 28 साल के एक ST युवक (परिवार की आय ₹2 लाख) ₹8 लाख का पिक-अप वैन लेना चाहते हैं। ₹50,000 से ऊपर होने से 10% = ₹80,000 अपना हिस्सा, लोन ₹7,20,000। लोन का 40% = ₹2,88,000 अनुदान। ब्याज सिर्फ़ बचे ₹4,32,000 पर 6% लगेगा: 5 साल में EMI लगभग ₹8,352 महीना, कुल भुगतान ₹5,01,106 (ब्याज ₹69,106)। ₹20 लाख के काम पर लोन ₹18 लाख होगा, पर अनुदान ₹7.2 लाख नहीं, सीमा के कारण ₹5 लाख ही मिलेगा।

अनुदान (सब्सिडी) स्लैब एक नज़र में

लोन राशिअनुदान (40%)अपना हिस्सागारंटर
₹50,000 तकअधिकतम ₹20,000ज़रूरी नहींनहीं
₹50,001 – ₹2,50,000₹20,000 – ₹1,00,000लागत का 10%1 गारंटर / ज़मानत
₹2,50,001 – ₹5,00,000₹1,00,000 – ₹2,00,00010%हाँ
₹5,00,001 – ₹10,00,000₹2,00,000 – ₹4,00,00010%हाँ
₹10,00,001 – ₹25,00,000₹4,00,000 – अधिकतम ₹5,00,00010%हाँ
ब्याज दर6% सालाना, अनुदान घटाकर बची राशि पर

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • झारखंड का स्थायी निवासी।
  • उम्र 18 से 50 साल (JSTCDC); कुछ सरकारी सार में 18–45 — 45 से ऊपर हैं तो पुष्टि करें।
  • परिवार की सालाना आय ₹5 लाख से ज़्यादा नहीं (गाँव और शहर दोनों)।
  • वर्ग: अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (OBC / BC), अल्पसंख्यक, दिव्यांग, या सखी मंडल (SHG) की महिला सदस्य।
  • सरकारी कर्मचारी न हो; किसी बैंक / निगम का डिफ़ॉल्टर न हो।
  • काम: दुकान, छोटा उद्योग, सेवा या सवारी गाड़ी (ऑटो, टैक्सी, पिक-अप)।

कौन सा निगम लोन देता है

वर्गनिगम / कार्यालय
अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगझारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम (JSTCDC)
अनुसूचित जातिझारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम
पिछड़ा वर्गझारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (JSTCDC पेज पर भी BC लिखा है)
अल्पसंख्यकझारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
सभी / सखी मंडलज़िला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय

ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर
  • झारखंड का निवास (स्थानीय) प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (ST / SC / OBC) या दिव्यांग प्रमाण पत्र / सखी मंडल सदस्यता का प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र (परिवार की आय ₹5 लाख तक)
  • बैंक खाते का विवरण / पासबुक
  • ₹50,000 से बड़े लोन में: प्रोजेक्ट प्रस्ताव / रिपोर्ट और गारंटर के कागज़
  • गाड़ी लोन में: ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का कोटेशन

आवेदन कैसे करें

  1. cmegp.jharkhand.gov.in पर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें (या ज़िला कल्याण कार्यालय से फ़ॉर्म लें)। पोर्टल पर नए आवेदन की तारीख ज़रूर देखें।
  2. फ़ॉर्म में वर्ग, ज़िला, काम का प्रकार, लोन राशि और बैंक खाता भरें; ₹50,000 से बड़े लोन के लिए प्रोजेक्ट प्रस्ताव लगाएं (गाड़ी लोन में ज़रूरी नहीं)।
  3. आधार, जाति / निवास / आय प्रमाण पत्र, फ़ोटो और गारंटर के कागज़ अपलोड या जमा करें। रसीद / आवेदन नंबर संभालकर रखें।
  4. ज़िला कल्याण पदाधिकारी व निगम जाँच करते हैं; चुने गए लाभुक को स्वीकृति पत्र मिलता है।
  5. ₹50,000 से ऊपर के लोन में 10% अपना हिस्सा जमा करें। लोन निगम के ज़रिए मिलता है और अनुदान घटाकर बची रकम 6% ब्याज पर किस्तों में लौटानी होती है।

आधिकारिक पोर्टल: cmegp.jharkhand.gov.in (मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, कल्याण विभाग झारखंड) · नियम: jstcdc.org.in। प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो हमारी मुफ़्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट (हिंदी) बनाएं। PMEGP और मुद्रा से तुलना: Compare with PMEGP and Mudra।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है? लोन राशि का 40% अनुदान, अधिकतम ₹5 लाख — जो कम हो। ₹50,000 के लोन पर ₹20,000, ₹5 लाख पर ₹2 लाख, ₹10 लाख पर ₹4 लाख। ₹12.5 लाख या उससे बड़े लोन पर अनुदान ₹5 लाख पर रुक जाता है।

CMEGP झारखंड में ब्याज दर कितनी है? JSTCDC के अनुसार 6% सालाना। ब्याज पूरे लोन पर नहीं, बल्कि अनुदान घटाकर बची राशि पर लगता है। जैसे ₹7.2 लाख के लोन में ₹2.88 लाख अनुदान घटाकर ₹4.32 लाख पर ही ब्याज लगेगा।

सब्सिडी का पैसा कब मिलेगा? अनुदान हाथ में नकद नहीं आता। लोन मंज़ूर होने पर यह लोन खाते में घटा दिया जाता है, इसलिए आपको सिर्फ़ बची रकम और उस पर 6% ब्याज लौटाना होता है। लोन व अनुदान की रकम निगम (JSTCDC आदि) के ज़रिए आती है; देर हो तो पोर्टल पर स्टेटस देखें या ज़िला कल्याण कार्यालय में आवेदन नंबर से पूछें।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)? झारखंड का स्थायी निवासी, उम्र 18 से 50 साल (कुछ जगह 45 लिखा है), परिवार की सालाना आय ₹5 लाख तक, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग या सखी मंडल की महिला। सरकारी कर्मचारी और लोन डिफ़ॉल्टर पात्र नहीं।

क्या गारंटर या ज़मानत चाहिए? ₹50,000 तक के लोन में कोई गारंटर नहीं चाहिए और अपना हिस्सा भी नहीं। ₹50,000 से बड़े लोन में एक गारंटर (या ज़मानत) और काम की लागत का 10% अपना हिस्सा देना होता है।

क्या ऑटो / टैक्सी के लिए लोन मिलता है? हाँ, सवारी गाड़ी (ऑटो, टैक्सी, पिक-अप) के लिए भी लोन मिलता है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग के नियम से होगा और लोन चुकने तक गाड़ी निगम के नाम हाइपोथिकेट रहेगी।

PMEGP और CMEGP झारखंड में क्या अंतर है? PMEGP केंद्र की योजना है: सभी वर्गों के लिए, प्रोजेक्ट लागत का 15–35% सब्सिडी, बैंक की ब्याज दर, उत्पादन में ₹50 लाख तक। CMEGP झारखंड राज्य की योजना है: सिर्फ़ ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, सखी मंडल के लिए, लोन का 40% (अधिकतम ₹5 लाख) अनुदान और 6% ब्याज, लोन ₹25 लाख तक। एक ही काम के लिए दोनों का लाभ आमतौर पर नहीं मिलता।

स्रोत: JSTCDC, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पेज (jstcdc.org.in/stsponsscheme: 40% अनुदान, अधिकतम ₹5 लाख, स्लैब, 6% ब्याज, 10% मार्जिन, उम्र 18–50, आय ₹5 लाख, गारंटर, गाड़ी हाइपोथिकेशन); myscheme.gov.in/schemes/mmrsy (40% या ₹5 लाख जो कम हो, लक्षित वर्ग); मुख्यमंत्री कार्यालय झारखंड (cm.jharkhand.gov.in, ऋण वितरण कार्यक्रम); जून 2026 की समीक्षा बैठक की खबर (UNI, Khabarmantra)। आधिकारिक साइटें यहाँ से सीधे नहीं खुलीं, सर्च के अंश से जाँचा गया। अनुमान है, मंज़ूरी नहीं। नियम 11 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए।

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