FY 2026-27 (1 अप्रैल 2026) से Form 15G और Form 15H खत्म, उनकी जगह एक ही Form 121 है, जो आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393(6) के तहत बैंक, डाकघर, EPFO या कंपनी को दी जाने वाली स्व-घोषणा है कि आपकी कुल आय पर टैक्स शून्य बनता है, इसलिए TDS न काटें। शर्त वही पुरानी है: टैक्स देनदारी शून्य हो (नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक आय पर), और 60 से कम उम्र वालों की ब्याज/डिविडेंड जैसी आय मूल छूट सीमा (नई व्यवस्था ₹4 लाख, पुरानी ₹2.5 लाख) से ज़्यादा न हो; 60+ पर सिर्फ़ टैक्स शून्य की शर्त। बैंक ब्याज पर TDS ₹50,000 (60+ पर ₹1 लाख) से ऊपर कटता है, PF पर ₹50,000, डिविडेंड पर ₹10,000। नीचे का टूल यही जाँचता है।
Form 121 (15G / 15H) पात्रता चेकर
उम्र, टैक्स व्यवस्था, आय का प्रकार और रकम भरें। टूल बताएगा TDS कटेगा या नहीं, और आप Form 121 देकर उसे रुकवा सकते हैं या नहीं।
आयकर अधिनियम 2025 पर मुफ़्त अनुमान, टैक्स सलाह नहीं। नियम 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।
Form 121 बनाम 15G / 15H
| 15G (पुराना) | 15H (पुराना) | Form 121 (2026-27 से) | |
|---|---|---|---|
| कौन | 60 से कम, व्यक्ति/HUF | 60+ | सब निवासी व्यक्ति/HUF, एक फ़ॉर्म में उम्र का कॉलम |
| शर्त | टैक्स शून्य + ब्याज आय ≤ मूल छूट | टैक्स शून्य | वही दोनों शर्तें, उम्र के हिसाब से |
| PAN | ज़रूरी | ज़रूरी | ज़रूरी, नहीं तो फ़ॉर्म अमान्य और 20% TDS |
| कहाँ | बैंक/PO/EPFO | बैंक/PO | वही; हर घोषणा का UIN, बैंक CBDT को रिपोर्ट करता है |
| कानून | धारा 197A, आयकर अधिनियम 1961 | धारा 197A | धारा 393(6), आयकर अधिनियम 2025; नियम 211, आयकर नियम 2026 |
TDS कब कटता है (FY 2026-27, बजट 2025 की सीमाएँ)
| आय | धारा | सीमा | दर |
|---|---|---|---|
| बैंक / डाकघर / सहकारी बैंक ब्याज | 194A | ₹50,000 साल (60+ पर ₹1,00,000), हर बैंक अलग | 10% |
| PF निकासी | 192A | ₹50,000 और 5 साल से कम सेवा | 10% (PAN नहीं: 20%) |
| डिविडेंड | 194 | ₹10,000 प्रति कंपनी/फ़ंड | 10% |
| किराया (कंपनी/ऑडिट वाला किरायेदार) | 194-I | ₹6,00,000 साल | 10% (मकान), 2% (मशीन) |
| बीमा कमीशन | 194D | ₹20,000 | 2%/5%* |
| बैंक से अलग: व्यक्ति-किरायेदार | 194-IB | ₹50,000/माह | 2%, Form 121 नहीं* |
Form 121 कैसे और कब दें
- हर वित्त वर्ष की शुरुआत (अप्रैल) में, ब्याज क्रेडिट होने से पहले; नई FD खोलते ही अलग से।
- नेट बैंकिंग/ऐप: SBI YONO, HDFC, ICICI, PNB में “Form 15G/15H” का विकल्प अब Form 121 कहलाता है; डाकघर में IPPB ऐप या शाखा।
- PF: EPFO क्लेम के साथ Form 121 PDF अपलोड (5 साल से कम सेवा और ₹50,000+ पर)।
- हर बैंक/शाखा/कंपनी में अलग फ़ॉर्म; एक बैंक का फ़ॉर्म दूसरे पर लागू नहीं।
- साल के बीच कटा TDS बैंक वापस नहीं करता; ITR भरकर रिफ़ंड लें (26AS/AIS में दिखेगा)।
- गलत घोषणा पर धारा 277 (पुरानी)/अधिनियम 2025 की समान धारा में सज़ा; आय ज़्यादा हो तो फ़ॉर्म न दें, रिफ़ंड लें।
Form 121 / 15G / 15H: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Form 15G और 15H की जगह अब कौन सा फ़ॉर्म है? 1 अप्रैल 2026 (FY 2026-27) से Form 121, आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393(6) के तहत। 15G/15H अब मान्य नहीं; बैंक के ऐप में नाम बदल गया है।
Form 121 कौन भर सकता है? निवासी व्यक्ति या HUF जिसकी अनुमानित कुल आय पर टैक्स शून्य बनता हो। 60 से कम उम्र पर ब्याज/डिविडेंड जैसी आय मूल छूट सीमा (नई व्यवस्था ₹4 लाख, पुरानी ₹2.5 लाख) से ज़्यादा न हो। NRI और कंपनियाँ नहीं।
FD ब्याज पर TDS कितनी रकम से कटता है? साल में ₹50,000 से ज़्यादा ब्याज पर 10%; 60+ उम्र पर ₹1,00,000 से। यह सीमा हर बैंक अलग गिनता है, सब शाखाएँ मिलाकर।
क्या नई टैक्स व्यवस्था में ₹12 लाख तक आय वाले Form 121 दे सकते हैं? हाँ, टैक्स शून्य की शर्त पूरी होती है। पर 60 से कम उम्र पर ब्याज/डिविडेंड आय ₹4 लाख से ज़्यादा हो तो फ़ॉर्म नहीं दे सकते, TDS कटेगा और रिफ़ंड लेना होगा।
PF निकालने में Form 121 कब चाहिए? 5 साल से कम सेवा और ₹50,000 से ज़्यादा निकासी पर 10% TDS कटता है; टैक्स शून्य बनता हो तो क्लेम के साथ Form 121 अपलोड करें। 5 साल बाद TDS नहीं।
Form 121 कब देना चाहिए? हर साल अप्रैल में, ब्याज जमा होने से पहले; नई FD पर तुरंत। देर से देने पर पहले कटा TDS वापस नहीं होता, ITR से रिफ़ंड लेना पड़ता है।
गलत Form 121 देने पर क्या होगा? झूठी घोषणा पर अभियोजन (3 महीने से 7 साल तक) का प्रावधान है। आय ज़्यादा हो तो फ़ॉर्म न दें, ITR में रिफ़ंड लें।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): आयकर अधिनियम 2025 धारा 393(6), आयकर नियम 2026 नियम 211 (cleartax, taxguru, outlook money, goldenpi, a2ztaxcorp, indianpaycalculator), बजट 2025 की TDS सीमाएँ (194A ₹50,000/₹1 लाख, 194 ₹10,000, 194-I ₹6 लाख, 192A ₹50,000)। FY 2026-27 की सीमाएँ वही मानी गई हैं*। यह सामान्य जानकारी है, टैक्स सलाह नहीं।
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