PF निकालने पर टैक्स का एक ही बड़ा नियम है: 5 साल की लगातार सेवा (पुरानी कंपनियों का PF ट्रांसफ़र किया हो तो वह अवधि जोड़कर) पूरी हो तो पूरी रकम टैक्स-फ़्री, न पूरी हो तो पूरी रकम उस साल की आय में जुड़ती है और ₹50,000 या ज़्यादा निकालने पर EPFO 10% TDS काटता है (PAN न हो तो बहुत ज़्यादा*)। अपवाद: बीमारी, कंपनी बंद होने या छँटनी से नौकरी छूटी हो तो 5 साल से पहले भी कोई टैक्स नहीं। कुल आय कर-सीमा से कम हो तो फ़ॉर्म 15G देकर TDS रोक सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 से यही नियम आयकर अधिनियम 2025 की धारा 392(7) में है। नीचे का टूल आपकी स्थिति बताता है।
PF निकासी टैक्स चेकर
सेवा के साल, रकम, कारण और PAN भरें। टूल बताएगा टैक्स लगेगा या नहीं, TDS कितना कटेगा और कैसे बचा सकते हैं।
आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची, धारा 192A (अब 392(7)) और EPFO नियमों पर आधारित अनुमान; अंतिम गणना आपकी ITR में। 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।
5 साल से पहले निकासी पर क्या-क्या टैक्स
| हिस्सा | टैक्स कैसे |
|---|---|
| कंपनी का अंशदान + उस पर ब्याज | “सैलरी” के रूप में उस साल की आय में |
| आपका अंशदान | पहले ली 80C छूट उलट जाती है (पुरानी व्यवस्था में ली हो तो) |
| आपके अंशदान पर ब्याज | “अन्य स्रोतों से आय” |
| TDS | ₹50,000+ पर 10% (PAN), फ़ॉर्म 15G/15H पर शून्य, बिना PAN अधिकतम दर* |
| ITR | TDS Form 26AS/AIS में; बाकी टैक्स स्व-मूल्यांकन में; 5 साल पूरे हों तो छूट वाली आय में दिखाएँ |
कब 5 साल से पहले भी टैक्स नहीं
- कर्मचारी की बीमारी से नौकरी छूटी।
- कंपनी का कारोबार बंद/समाप्त हुआ।
- कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर कोई कारण (छँटनी, प्रोजेक्ट बंद)।
- नई कंपनी के PF या NPS में ट्रांसफ़र (निकासी नहीं)।
- इन मामलों में EPFO TDS भी नहीं काटता (Form 19 में कारण लिखें)।
टैक्स बचाने के व्यावहारिक रास्ते
- नौकरी बदलते समय निकालने के बजाय ट्रांसफ़र (UAN से ऑनलाइन Form 13); सेवा जुड़ती रहती है।
- बेरोज़गारी में पूरी निकासी से पहले आंशिक/एडवांस विकल्प देखें: PF एडवांस कैलकुलेटर।
- कुल आय कर-सीमा (नई व्यवस्था में ₹12 लाख) से कम हो तो फ़ॉर्म 15G (60+ पर 15H): कौन भर सकता है।
- खाता निष्क्रिय होने तक (36 महीने बिना अंशदान) ब्याज मिलता है; 5 साल पूरे होने का इंतज़ार कर सकते हैं*।
- PAN को UAN से लिंक रखें, वरना अधिकतम दर पर TDS*।
PF निकासी टैक्स: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PF निकालने पर कितना टैक्स लगता है? 5 साल लगातार सेवा पर शून्य। उससे पहले पूरी रकम आपकी स्लैब दर से टैक्स योग्य; ₹50,000+ पर EPFO 10% TDS काटता है (PAN पर)।
PF पर TDS कब कटता है? 5 साल से कम सेवा और ₹50,000 या ज़्यादा निकासी पर: PAN पर 10%, बिना PAN अधिकतम सीमांत दर*; फ़ॉर्म 15G/15H पर शून्य।
5 साल की गिनती कैसे होती है? सभी कंपनियों की सेवा जोड़कर, बशर्ते PF ट्रांसफ़र किया हो, निकाला न हो; बीमारी/छँटनी का गैप भी गिनता है।
फ़ॉर्म 15G PF के लिए कौन भर सकता है? 60 से कम उम्र का निवासी जिसकी कुल आय (PF निकासी जोड़कर) कर-सीमा से कम हो; 60+ के लिए 15H। गलत 15G पर जुर्माना।
नौकरी छूट गई, PF निकालूँ या नहीं? 1 महीने बाद 75% और 2 महीने बाद बाकी निकाल सकते हैं, पर 5 साल से कम सेवा पर टैक्स लगेगा। नई नौकरी मिलने की संभावना हो तो ट्रांसफ़र बेहतर।
EPS (पेंशन) की रकम निकालने पर टैक्स? 10 साल से कम सेवा पर Form 10C से एकमुश्त मिलती है; यह भी आय में जुड़ती है*। 10 साल पूरे हों तो पेंशन (58 पर)।
धारा 192A अब क्या है? 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 की धारा 392(7); नियम वही: ₹50,000 सीमा, 10% TDS, 15G छूट।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): आयकर अधिनियम 1961 चौथी अनुसूची भाग A नियम 8-9 व धारा 192A; आयकर अधिनियम 2025 धारा 392(7) (TDSMAN अप्रैल 2026); TaxHeal AY 2026-27, ClearTax, Motilal Oswal (बिना PAN दर)*; EPFO Form 19/10C निर्देश। यह अनुमान है, कर सलाह नहीं।
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