मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 में उत्तराखंड के युवाओं को प्रोजेक्ट लागत की 15% से 30% सब्सिडी मिलती है — पहाड़ी (A/B) ज़िलों में ज़्यादा, मैदानी (C/D) में कम। महिला, दिव्यांग या गाँव में काम पर 5% और। विनिर्माण में ₹25 लाख, सेवा में ₹10 लाख तक। नीचे अपनी सब्सिडी देखें।
MSY 2.0 सब्सिडी कैलकुलेटर (उत्तराखंड)
ज़िला, काम और लागत भरें। तुरंत देखें कितनी सब्सिडी (मार्जिन मनी), कितना बैंक लोन और कितनी EMI बनेगी। कोई साइन-अप नहीं। Mukhyamantri Swarozgar Yojana subsidy, loan & EMI.
मुफ़्त अनुमान, मंज़ूरी नहीं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (2025-26 से 2029-30, उद्योग निदेशालय उत्तराखंड): विनिर्माण में ₹25 लाख और सेवा / व्यापार में ₹10 लाख तक का प्रोजेक्ट। सब्सिडी A/B क्षेत्र में 30% / 25% / 20% और C/D में 25% / 20% / 15% (लागत ₹2 लाख तक / ₹2–10 लाख / ₹10–25 लाख), महिला, दिव्यांग, ग्रामीण या ODOP पर एक बार +5%। नियम 11 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए — अंतिम पुष्टि ज़िला उद्योग केंद्र / बैंक से करें।
उदाहरण: अल्मोड़ा की महिला, ₹8 लाख की यूनिट
अल्मोड़ा (श्रेणी B) की एक महिला ₹8 लाख की मसाला / पैकेजिंग यूनिट (विनिर्माण) लगाती हैं। ₹2–10 लाख वाले स्लैब में A/B दर 25% है, महिला बूस्टर 5% मिलाकर 30% = ₹2,40,000 सब्सिडी। विशेष वर्ग होने से अपना हिस्सा सिर्फ़ 5% = ₹40,000, बैंक लोन ₹7,60,000। 10% ब्याज, 5 साल में EMI लगभग ₹16,148 महीना। 2 साल बाद बचा लोन लगभग ₹5,00,439 में से ₹2,40,000 घटकर ₹2,60,439 रह जाता है और अगले 3 साल की EMI लगभग ₹8,404 हो जाती है। यही यूनिट हरिद्वार (D) में सामान्य पुरुष लगाए तो सब्सिडी 20% = ₹1,60,000।
MSY 2.0 सब्सिडी दर एक नज़र में
| प्रोजेक्ट लागत | A / B क्षेत्र (पहाड़ी) | C / D क्षेत्र (मैदानी) |
|---|---|---|
| ₹2 लाख तक | 30% (अधिकतम ₹60,000) | 25% (अधिकतम ₹50,000) |
| ₹2 लाख से ₹10 लाख | 25% (अधिकतम ₹2.5 लाख) | 20% (अधिकतम ₹2 लाख) |
| ₹10 लाख से ₹25 लाख (सिर्फ़ विनिर्माण) | 20% (अधिकतम ₹5 लाख) | 15% (अधिकतम ₹3.75 लाख) |
| बूस्टर (कोई एक) | +5%: महिला / दिव्यांग, गाँव या अधिसूचित नगर पंचायत, ODOP / ODTP / GI उत्पाद | +5% (वही) |
ज़िलेवार श्रेणी (District category)
| ज़िला | श्रेणी | MSY 2.0 में दर |
|---|---|---|
| पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर | पूरा ज़िला A | A/B दर (30 / 25 / 20%) |
| अल्मोड़ा | पूरा ज़िला B | A/B दर |
| पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल | पहाड़ी विकासखंड B; कोटद्वार, सिगड्डी जैसे हिस्से पहले B+ | पहाड़ी: A/B दर; B+: DIC से पूछें |
| नैनीताल | पहाड़ी विकासखंड B; कोटाबाग B+; रामनगर, हल्द्वानी ब्लॉक C; बाकी मैदान D | पहाड़ी: A/B; C/D: 25 / 20 / 15% |
| देहरादून | चकराता जैसे पहाड़ी विकासखंड B; कालसी B+; रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, डोईवाला में 650 मी. से ऊपर C; बाकी D | पहाड़ी: A/B; C/D: 25 / 20 / 15% |
| हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर | पूरा ज़िला D | C/D दर (25 / 20 / 15%) |
यह सूची MSME नीति की श्रेणियों पर है। 2023 की नई MSME नीति में श्रेणियाँ 5 से घटाकर 4 (A, B, C, D) की गई हैं और कुछ दूर-दराज़ क्षेत्र A में गए हैं; B+ अब अलग श्रेणी नहीं है। मिले-जुले ज़िलों (देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी) में अपने विकासखंड की श्रेणी ज़िला उद्योग केंद्र से ज़रूर पूछें।
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- उत्तराखंड का मूल / स्थायी निवासी (निवास प्रमाण पत्र)।
- उम्र कम से कम 18 साल; कोई न्यूनतम शिक्षा ज़रूरी नहीं।
- किसी बैंक / वित्तीय संस्था का डिफ़ॉल्टर न हो।
- एक परिवार (पति, पत्नी, 21 साल से कम के अविवाहित बच्चे) से एक ही व्यक्ति।
- नया काम: विनिर्माण ₹25 लाख तक, सेवा / व्यापार ₹10 लाख तक।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- उत्तराखंड का मूल / स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जाति / वर्ग, पूर्व सैनिक या दिव्यांग प्रमाण पत्र (विशेष वर्ग के लिए)
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (मशीन, कच्चा माल, खर्च और कमाई का हिसाब)
- बैंक पासबुक, PAN; किराए की जगह हो तो किरायानामा
- पढ़ाई या प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (हो तो)
आवेदन कैसे करें
- msy.uk.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
- आवेदन फ़ॉर्म भरें: काम का प्रकार (विनिर्माण / सेवा / व्यापार), ज़िला, विकासखंड, प्रोजेक्ट लागत और बैंक शाखा चुनें।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार, निवास प्रमाण पत्र, वर्ग प्रमाण पत्र और फ़ोटो अपलोड करके फ़ॉर्म जमा करें।
- ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) आवेदन की जाँच करके उसे बैंक को भेजता है; बैंक लोन मंज़ूर करता है।
- अपना हिस्सा (10% या 5%) जमा करें। सब्सिडी (मार्जिन मनी) बैंक में FD / TDR के रूप में रखी जाती है और 2 साल सफल काम के बाद लोन में जमा हो जाती है।
आधिकारिक पोर्टल: msy.uk.gov.in (मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उद्योग निदेशालय उत्तराखंड)। प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो हमारी मुफ़्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट (हिंदी) बनाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में कितनी सब्सिडी मिलती है? MSY 2.0 में प्रोजेक्ट लागत का 15% से 30% मार्जिन मनी (सब्सिडी) मिलता है। पहाड़ी A/B क्षेत्र में ₹2 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 30%, ₹2–10 लाख पर 25% और ₹10–25 लाख पर 20%; मैदानी C/D क्षेत्र में 25%, 20% और 15%। महिला, दिव्यांग, ग्रामीण क्षेत्र या ODOP उत्पाद पर एक बार 5% और। सबसे ज़्यादा ₹25 लाख के प्रोजेक्ट पर A/B में ₹5 लाख (बूस्टर के साथ ₹6.25 लाख)।
MSY 2.0 क्या है, पुरानी योजना से क्या बदला? MSY 2.0 वित्त वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक चलने वाली नई बैंक-लोन से जुड़ी स्वरोजगार योजना है। इसमें पुरानी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और नैनो योजना को मिला दिया गया है। पहले एक तय दर थी (A 25%, B 20%, C/D 15%), अब लागत के स्लैब के हिसाब से दर लगती है और महिला / ग्रामीण / ODOP पर 5% बूस्टर मिलता है।
अपना हिस्सा कितना लगाना होगा? सामान्य वर्ग को प्रोजेक्ट लागत का 10% और विशेष वर्ग (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांग) को 5% खुद लगाना होता है। बाकी 90% या 95% बैंक लोन देता है।
सब्सिडी कब मिलती है? सब्सिडी नकद हाथ में नहीं आती। मार्जिन मनी बैंक में आपके नाम FD / TDR में रखी जाती है। काम 2 साल सफलतापूर्वक चलने और किस्त समय पर भरने पर यह आपके लोन खाते में जमा हो जाती है, जिससे बचा लोन और EMI घट जाती है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ब्याज दर कितनी है? ब्याज दर बैंक तय करता है, आमतौर पर बैंक की सामान्य MSME / मुद्रा दर। MSY 2.0 में अलग से ब्याज छूट का कोई नियम हमें नहीं मिला। अपनी शाखा से दर पूछकर कैलकुलेटर में भरें।
नैनो योजना (₹50,000 वाला लोन) का क्या हुआ? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो (अति सूक्ष्म उद्यम) 2021 से ₹50,000 तक के लोन पर 25% से 40% (₹12,500 से ₹20,000) तक अनुदान देती थी। 2025-26 से यह MSY 2.0 में मिल गई है, इसलिए नए आवेदन पर ₹2 लाख तक वाले स्लैब की दर (30% या 25%, बूस्टर के साथ 35% / 30%) लगेगी।
कौन आवेदन कर सकता है? उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी, उम्र कम से कम 18 साल, जो किसी बैंक का डिफ़ॉल्टर न हो। कोई न्यूनतम पढ़ाई ज़रूरी नहीं। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ मिलता है।
स्रोत: MSY 2.0 शासनादेश, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखंड (शासनादेश PDF; अवधि 2025-26 से 2029-30, पुरानी MSY और नैनो योजना का विलय); स्लैब दरें व बूस्टर sarkariyojana.com और msmecare.org पर दिए शासनादेश के सार से; नैनो योजना: शासनादेश 773/VII-3-21/02(07)-M.S.M.E./2020, 21 जून 2021 और अक्टूबर 2021 संशोधन (Drishti IAS); ज़िला श्रेणी: उत्तराखंड MSME नीति 2015 (2019 संशोधन) सूची, 2023 नीति में 4 श्रेणियाँ (KNN, 4 अगस्त 2023)। अनुमान है, मंज़ूरी नहीं। नियम 11 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए।
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