राजस्थान में MSME लगाना या बढ़ाना है? RIPS 2024 (राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना) में 75% SGST 10 साल तक वापस, मशीनरी लोन पर 6% तक ब्याज अनुदान 7 साल, EPF / ESI का 50% और स्टांप ड्यूटी, बिजली शुल्क, मंडी शुल्क में पूरी छूट मिलती है। नीचे अपना प्रोजेक्ट भरें और कुल लाभ देखें। मुफ़्त, बिना लॉगिन।
RIPS 2024 Calculator: Rajasthan MSME Subsidy
Setting up or expanding an MSME in Rajasthan? Under RIPS 2024 you can get 75% of your SGST back for 10 years, 6% / 4% / 3% interest subvention on your machinery loan for 7 years, 50% of employer EPF / ESI back, and full relief on stamp duty, electricity duty and mandi fee. Fill in what applies to see the total. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 — MSME को कितनी सब्सिडी मिलेगी।
Free estimate, not an approval. Based on the Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 (consolidated, Finance Department, updated 16 May 2025; valid till 31 Mar 2029), MSME section 3.4: investment subsidy — reimbursement of 75% of State tax due and deposited for 10 years; interest subvention on loans for plant & machinery / equipment for 7 years (Khadi 10 years) — 6% on the first ₹5 crore, 4% on ₹5–10 crore, 3% on ₹10–50 crore, applied slab-wise as in the scheme’s illustration; additional 1% for agro-based / rural tourism loans up to ₹25 lakh; employment generation — 50% of employer EPF + ESI for 7 years (domiciled employees); 100% electricity duty exemption and 100% mandi fee reimbursement for 7 years; stamp duty and land conversion charges 75% exempt + 25% reimbursed; total MSME incentives capped at ₹5 crore a year. New units or expansion (new investment >25% of existing fixed capital and capacity +20%). Subvention assumed not to exceed your bank rate. Last checked 4 Oct 2026.
कैलकुलेटर के लेबल अंग्रेज़ी में हैं: Term loan for plant & machinery = मशीनरी ऋण, SGST you will deposit per year = सालाना SGST, workers = कर्मचारी, Stamp duty = स्टांप ड्यूटी।
RIPS 2024 के MSME लाभ एक नज़र में
| लाभ | कितना | सीमा / अवधि |
|---|---|---|
| SGST वापसी | जमा SGST का 75% | 10 साल |
| ब्याज अनुदान (मशीनरी लोन) | 6% ≤₹5 करोड़ · 4% ₹5–10 करोड़ · 3% ₹10–50 करोड़ | 7 साल (खादी 10) |
| EPF + ESI (नियोक्ता) | 50% | 7 साल |
| बिजली शुल्क | 100% माफ़ | 7 साल |
| मंडी शुल्क | 100% वापस | 7 साल |
| स्टांप ड्यूटी / भूमि रूपांतरण | 75% माफ़ + 25% वापस | — |
कुल MSME प्रोत्साहन अधिकतम ₹5 करोड़ सालाना। योजना 31 मार्च 2029 तक। इसके ऊपर अतिरिक्त ब्याज अनुदान के लिए राजस्थान MSME नीति 2024 कैलकुलेटर (हिंदी) देखें।
एक उदाहरण
जयपुर की एक सूक्ष्म फ़ूड यूनिट ₹2 करोड़ का मशीनरी लोन 10% पर 7 साल के लिए लेती है, साल का ₹10 लाख SGST भरती है, 20 स्थानीय कर्मचारियों को ₹12,000 महीना देती है और ₹1 करोड़ की ज़मीन-भवन लेती है (6% स्टांप ड्यूटी)। ब्याज अनुदान 6% — 7 साल में ₹48 लाख। SGST का 75% — 10 साल में ₹75 लाख। EPF + ESI का 50% — 7 साल में ₹15.4 लाख। स्टांप ड्यूटी ₹6 लाख बची। कुल लगभग ₹1.44 करोड़।
कौन पात्र है
- उद्यम पंजीकृत सूक्ष्म, लघु या मध्यम इकाई — विनिर्माण, या अनुबंध 9.5 वाली सेवा।
- नई इकाई या विस्तार (नया निवेश पुराने स्थायी पूंजी के 25% से ज़्यादा, क्षमता +20%)।
- ब्याज अनुदान सिर्फ़ संयंत्र, मशीनरी, उपकरण के टर्म लोन पर — कार्यशील पूंजी पर नहीं।
- EPF / ESI वापसी सिर्फ़ राजस्थान के मूल निवासी कर्मचारियों के लिए।
आवेदन कैसे करें
- उद्यम पंजीयन कराएं; विस्तार में नए निवेश का अलग हिसाब रखें।
- राजस्थान सिंगल विंडो / RIPS पोर्टल पर SSO ID से आवेदन करें।
- DIC / राज्य समिति से पात्रता प्रमाण पत्र लें।
- बैंक ब्याज प्रमाण पत्र, GST रिटर्न और EPF / ESI चालान के साथ समय-समय पर क्लेम करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RIPS 2024 में MSME को क्या-क्या मिलता है? 75% SGST 10 साल तक वापस, मशीनरी लोन पर 6% / 4% / 3% ब्याज अनुदान 7 साल (खादी 10 साल), नियोक्ता EPF + ESI का 50% 7 साल, बिजली शुल्क और मंडी शुल्क 7 साल तक 100% माफ़, और स्टांप ड्यूटी / भूमि रूपांतरण शुल्क 75% माफ़ + 25% वापस।
ब्याज अनुदान कैसे गिना जाता है? स्लैब के हिसाब से: पहले ₹5 करोड़ पर 6%, ₹5–10 करोड़ पर 4%, ₹10–50 करोड़ पर 3%। जैसे ₹6 करोड़ के लोन पर ₹5 करोड़ का 6% (₹30 लाख) + ₹1 करोड़ का 4% (₹4 लाख)। कृषि-आधारित / ग्रामीण पर्यटन के ₹25 लाख तक के लोन पर 1% अतिरिक्त।
क्या SGST और ब्याज अनुदान दोनों मिलते हैं? RIPS 2024 के MSME भाग में निवेश अनुदान (SGST) और ब्याज अनुदान अलग-अलग बिंदु में हैं, इसलिए यहाँ दोनों जोड़कर दिखाए गए हैं। कुल MSME प्रोत्साहन ₹5 करोड़ सालाना से ज़्यादा नहीं हो सकता। अपनी पात्रता DIC से पक्की करें।
क्या पुरानी इकाई को लाभ मिलेगा? सिर्फ़ नई इकाई या विस्तार को — विस्तार में नया निवेश पुराने स्थायी पूंजी निवेश के 25% से ज़्यादा और क्षमता कम से कम 20% बढ़नी चाहिए।
RIPS 2024 कब तक है? योजना 31 मार्च 2029 तक लागू है। आवेदन राजस्थान सिंगल विंडो / RIPS पोर्टल पर SSO ID से करें।
स्रोत: राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 — समेकित अद्यतन 16 मई 2025 (वित्त विभाग, राजस्थान सरकार), भाग 3.4 (MSME) ब्याज अनुदान उदाहरण सहित; राजस्थान MSME नीति 2024। अनुमान है, स्वीकृति नहीं। अंतिम जाँच 5 अक्टूबर 2026।
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