पुरानी टैक्स व्यवस्था में 80C के निवेशों पर ₹1.5 लाख तक, NPS में अलग से ₹50,000 (80CCD(1B)) और हेल्थ बीमा पर 80D में अपने लिए ₹25,000 (60+ हों तो ₹50,000) और माता-पिता के लिए ₹25,000 (60+ हों तो ₹50,000) तक कटौती मिलती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ₹3 लाख तक। 30% स्लैब में यह करीब ₹93,600 टैक्स बचाता है। नई व्यवस्था में ये कटौतियाँ नहीं मिलतीं।
80C 80D कटौती कैलकुलेटर
अपने निवेश और प्रीमियम भरें (जो नहीं है उसे खाली छोड़ें), स्लैब चुनें, “हिसाब देखें” दबाएँ।
मुफ़्त टूल, कोई डेटा सेव नहीं होता। * = नियम की व्याख्या/अंदाज़ा, अपने CA या आधिकारिक स्रोत से मिलाएँ। 27 अक्टूबर 2026 को जाँचा।
80C की पूरी लिस्ट (₹1.5 लाख की एक ही सीमा)
| निवेश/ख़र्च | ध्यान दें |
|---|---|
| EPF/VPF (आपका हिस्सा) | सैलरी स्लिप में दिखता है |
| PPF | ₹500-1.5 लाख/साल, 15 साल |
| जीवन बीमा प्रीमियम | बीमा राशि का 10% तक प्रीमियम |
| ELSS म्यूचुअल फ़ंड | 3 साल लॉक-इन |
| होम लोन का मूलधन + रजिस्ट्री/स्टांप ड्यूटी | मकान 5 साल न बेचें |
| बच्चों की ट्यूशन फ़ीस | 2 बच्चों तक, सिर्फ़ ट्यूशन |
| सुकन्या समृद्धि | बेटी के नाम |
| NSC, 5 साल टैक्स-सेवर FD, SCSS | ब्याज टैक्सेबल |
| NPS 80CCD(1) | 80C के अंदर; ऊपर से 1B में ₹50,000 और |
80D की सीमा
| किसके लिए | 60 से कम | 60 या ऊपर |
|---|---|---|
| ख़ुद, पति/पत्नी, बच्चे | ₹25,000 | ₹50,000 |
| माता-पिता | ₹25,000 | ₹50,000 |
| प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप | ₹5,000 (ऊपर की सीमा के अंदर) | ₹5,000 (अंदर) |
| ज़्यादा से ज़्यादा | ₹50,000 | ₹1,00,000 |
60+ उम्र वाले जिनका हेल्थ बीमा नहीं है, उनका मेडिकल ख़र्च 80D में उसी ₹50,000 सीमा में गिना जाता है। प्रीमियम नकद नहीं, बैंक/UPI/कार्ड से भरें; चेक-अप नकद चल सकता है।
पुरानी या नई: कौन सी लें
अगर आपकी कुल कटौतियाँ (80C, 80D, HRA, होम लोन ब्याज) काफ़ी बड़ी नहीं हैं, तो नई व्यवस्था अक्सर सस्ती पड़ती है, ख़ासकर ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर जहाँ टैक्स ज़ीरो है (87A रिबेट)। दोनों की तुलना इनकम टैक्स कैलकुलेटर में करें।
80C/80D कटौती कैलकुलेटर: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
80C की सीमा कितनी है? ₹1.5 लाख सालाना, सभी 80C निवेशों को मिलाकर।
80D में कितनी छूट मिलती है? अपने परिवार के लिए ₹25,000 (60+ हों तो ₹50,000), माता-पिता के लिए ₹25,000 (60+ हों तो ₹50,000); कुल ₹1 लाख तक।
NPS में 80C के ऊपर कितनी छूट है? 80CCD(1B) में अलग से ₹50,000; नियोक्ता का NPS अंशदान 80CCD(2) में (नई व्यवस्था में भी)।
क्या नई टैक्स व्यवस्था में 80C मिलता है? नहीं। नई व्यवस्था में 80C, 80D, HRA नहीं मिलते; सिर्फ़ स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 और नियोक्ता का NPS।
नए आयकर अधिनियम 2025 में 80C का नंबर क्या है? 1 अप्रैल 2026 से धाराओं के नंबर बदले हैं*, पर सीमा और निवेश की लिस्ट वही है।
स्रोत (27 अक्टूबर 2026 को जाँचे): टैक्स दरें FY 2026-27 (टैक्स वर्ष 2026-27): बजट 2026 में स्लैब नहीं बदले, जो वित्त अधिनियम 2025 से लागू हैं: नई व्यवस्था 0-4 लाख शून्य, फिर हर 4 लाख पर 5/10/15/20/25/30%; ₹12 लाख तक टैक्सेबल आय पर ₹60,000 तक रिबेट और मार्जिनल रिलीफ़; स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000। पुरानी व्यवस्था: ₹5 लाख तक ₹12,500 रिबेट, स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000। 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 लागू है; 87A, 80C, 80D जैसी धाराओं के नंबर नए कानून में बदल गए हैं (87A की जगह धारा 156*), पर रकम और शर्तें वही हैं। सेस 4%। 80C/80CCD(1B)/80D सीमाएँ: incometax.gov.in की टैक्सपेयर गाइड।
और मुफ़्त टूल: इनकम टैक्स कैलकुलेटर · 87A रिबेट · 80C/80D कटौती · NPS निकासी नियम · NPS कैलकुलेटर · एडवांस टैक्स · होम लोन टैक्स छूट · PPF कैलकुलेटर (पोस्ट ऑफ़िस/बैंक) · NSC कैलकुलेटर (पोस्ट ऑफ़िस)