NPS Withdrawal Rules 2026: 80% एक साथ, ₹8 लाख तक पूरा पैसा

PFRDA ने 16 दिसंबर 2025 से NPS के निकासी नियम बदले हैं: प्राइवेट/ऑल सिटीज़न सब्सक्राइबर अब 60 साल पर 80% तक एक साथ निकाल सकते हैं (पहले 60%), सिर्फ़ 20% से पेंशन (एन्युटी) लेना ज़रूरी है। कुल जमा ₹8 लाख तक हो तो पूरा पैसा एक साथ, और ₹8-12 लाख हो तो ₹6 लाख एक साथ। सरकारी कर्मचारियों के लिए 60% एक साथ और 40% एन्युटी का नियम बना है। समय से पहले निकलने पर 20% ही एक साथ मिलता है।

NPS निकासी नियम कैलकुलेटर

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मुफ़्त टूल, कोई डेटा सेव नहीं होता। * = नियम की व्याख्या/अंदाज़ा, अपने CA या आधिकारिक स्रोत से मिलाएँ। 27 अक्टूबर 2026 को जाँचा।

किस स्थिति में कितना निकाल सकते हैं

स्थितिकुल जमाएक साथपेंशन (एन्युटी)
प्राइवेट: 60 साल/रिटायर/15 साल पूरे₹8 लाख तक100%ज़रूरी नहीं
₹8-12 लाख₹6 लाख तकबाकी: 6+ साल की किस्तें (SUR) या एन्युटी
₹12 लाख से ऊपर80% तककम से कम 20%
सरकारी: रिटायरमेंट पर₹8 लाख तक / ₹8-12 लाख100% / ₹6 लाखऊपर जैसा
₹12 लाख से ऊपर60% तककम से कम 40%
60 से पहले अपनी मर्ज़ी से₹5 लाख तक100%ज़रूरी नहीं
₹5 लाख से ऊपर20%कम से कम 80%
60 के बाद जुड़े (प्राइवेट)₹12 लाख तक100%—
ऊपर80%20%
मृत्यु परकोई भीपूरा नॉमिनी कोनॉमिनी चाहे तो

बीच में आंशिक निकासी (partial withdrawal)

  • NPS में कम से कम 3 साल पूरे होने चाहिए।
  • अपने अंशदान का ज़्यादा से ज़्यादा 25% (नियोक्ता का हिस्सा नहीं)।
  • 60 से पहले कुल 4 बार, दो निकासी के बीच कम से कम 4 साल।
  • कारण: बच्चों की पढ़ाई/शादी, पहला घर (एक बार), अपना/परिवार का इलाज, विकलांगता, या NPS पर लिए लोन का निपटारा।
  • 60 के बाद NPS में बने रहें तो हर 3 साल में 25% तक।

टैक्स

NPS से एक साथ निकाली रकम में कुल जमा का 60% तक टैक्स-फ़्री है। नए नियम में 80% तक निकाल सकते हैं, पर 60% से ऊपर का हिस्सा टैक्सेबल माना जा सकता है* जब तक आयकर क़ानून में बदलाव न हो। एन्युटी से मिलने वाली पेंशन आपकी आय में जुड़कर टैक्स होती है। 85 साल तक निकासी टाल सकते हैं।

NPS निकासी नियम: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

NPS में 60 साल पर कितना पैसा एक साथ मिलता है? प्राइवेट सब्सक्राइबर: 80% तक (₹12 लाख से ऊपर के जमा पर); सरकारी कर्मचारी: 60% तक। ₹8 लाख तक जमा हो तो पूरा।

क्या पूरा NPS पैसा निकाल सकते हैं? हाँ, अगर रिटायरमेंट पर कुल जमा ₹8 लाख तक है (समय से पहले निकलने पर ₹5 लाख तक, 60 के बाद जुड़ने वाले प्राइवेट सब्सक्राइबर के लिए ₹12 लाख तक)।

NPS से समय से पहले कैसे निकलें? अब 5 साल का लॉक-इन नहीं है। पर 60 से पहले निकलने पर 80% से पेंशन ख़रीदनी होगी और सिर्फ़ 20% एक साथ मिलेगा (₹5 लाख तक जमा हो तो पूरा)।

NPS से कितनी बार आंशिक निकासी हो सकती है? 60 से पहले 4 बार, हर बार अपने अंशदान का 25% तक, दो निकासी में 4 साल का अंतर।

₹50 लाख NPS पर कितनी पेंशन मिलेगी? प्राइवेट में 20% यानी ₹10 लाख की एन्युटी पर 6% दर से करीब ₹5,000 महीना*; सरकारी में 40% (₹20 लाख) पर करीब ₹10,000*।

स्रोत (27 अक्टूबर 2026 को जाँचे): नियम: PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015, संशोधन 16 दिसंबर 2025 से लागू; pfrda.org.in पर “20 जुलाई 2026 तक संशोधित” संकलित PDF से मिलाया। 60% टैक्स-फ़्री: आयकर नियम (पुरानी धारा 10(12A)*)।

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