ड्रिप सिंचाई सब्सिडी कैलकुलेटर 2026: 55% PMKSY

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) में लघु और सीमांत किसान को ड्रिप या स्प्रिंकलर के खर्च का 55% और बाकी किसानों को 45% सब्सिडी मिलती है, 5 हेक्टेयर तक। कई राज्य ऊपर से टॉप-अप भी देते हैं। कंपनी का कोटेशन डालकर अपनी सब्सिडी और अपना हिस्सा देखें।

ड्रिप सिंचाई सब्सिडी कैलकुलेटर

अपनी ज़मीन और कंपनी का कोटेशन डालें, PMKSY सब्सिडी और अपना हिस्सा तुरंत देखें।

स्थिति (13 अक्टूबर 2026): पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना PM-RKVY के तहत राज्य कृषि/उद्यान विभाग चला रहे हैं। लघु/सीमांत किसान को 55% और अन्य को 45% मदद, 5 हेक्टेयर तक। यूनिट लागत हर राज्य खुद तय करता है, कुछ राज्य ऊपर से टॉप-अप भी देते हैं।
ज़रूरी नहीं

मुफ्त अनुमान, मंज़ूरी नहीं। PMKSY-PDMC: लघु/सीमांत 55%, अन्य 45%, 5 हेक्टेयर तक, आपके खर्च और राज्य यूनिट लागत में जो कम हो उस पर। 13 अक्टूबर 2026 को जाँचा।

उदाहरण: 2 एकड़ में ड्रिप

एक लघु किसान को 2 एकड़ (0.81 हेक्टेयर) में ड्रिप के लिए ₹1.2 लाख का कोटेशन मिला। 55% के हिसाब से सब्सिडी ₹66,000 और किसान का हिस्सा ₹54,000, बशर्ते कोटेशन राज्य की यूनिट लागत के अंदर हो। अगर राज्य 25% टॉप-अप भी दे तो सब्सिडी ₹96,000 और किसान का हिस्सा ₹24,000। (₹1.2 लाख सिर्फ उदाहरण है; असली कोटेशन फसल की दूरी और सिस्टम पर निर्भर है।)

PMKSY ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी के नियम

नियमक्या है
लघु और सीमांत किसान (2 हेक्टेयर तक)यूनिट लागत का 55%
अन्य किसानयूनिट लागत का 45%
अधिकतम क्षेत्रएक किसान को 5 हेक्टेयर
सब्सिडी किस परआपका असली खर्च या राज्य यूनिट लागत, जो कम हो
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्ययूनिट लागत 25% ज़्यादा
कम कवरेज वाले राज्ययूनिट लागत 15% ज़्यादा
राज्य टॉप-अपकुछ राज्य अपना हिस्सा जोड़ते हैं (जैसे पुडुचेरी 2025: लघु 100%, अन्य 90%)
योजनापर ड्रॉप मोर क्रॉप, 2022-23 से PM-RKVY का हिस्सा

यूनिट लागत फसल की दूरी पर निर्भर करती है। पुरानी गाइडलाइन में ड्रिप की यूनिट लागत करीब ₹21,643 से ₹1,12,237 प्रति हेक्टेयर बताई गई थी (फलदार पेड़ जैसी दूर-दूर फसल सस्ती, सब्ज़ी जैसी पास-पास फसल महँगी)। राज्य इसे बदलते रहते हैं, इसलिए ताज़ा तालिका अपने ब्लॉक या ज़िला कृषि कार्यालय से लें।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अपनी या पट्टे (वैध लीज़) की ज़मीन वाले किसान
  • किसान समूह, FPO, सहकारी समिति और स्वयं सहायता समूह
  • पानी का स्रोत होना चाहिए (कुआँ, बोरवेल, नहर या खेत तालाब)

आवेदन कैसे करें

  1. अपने राज्य के कृषि या उद्यान विभाग के पोर्टल (सूक्ष्म सिंचाई सेक्शन) पर या ब्लॉक कार्यालय में आवेदन करें।
  2. खतौनी/ज़मीन के कागज़, आधार, बैंक पासबुक, फोटो और पानी के स्रोत का प्रमाण तैयार रखें।
  3. सूचीबद्ध (empanelled) सूक्ष्म सिंचाई कंपनी चुनें और उससे डिज़ाइन व कोटेशन लें।
  4. पूर्व-स्वीकृति मिलने के बाद ही सिस्टम लगवाएँ। पहले लगाया सिस्टम आमतौर पर मान्य नहीं होता।
  5. लगने के बाद विभाग जाँच करता है और सब्सिडी आपके बैंक खाते में या कंपनी को दी जाती है।

ड्रिप सिंचाई सब्सिडी: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ड्रिप सिंचाई पर कितनी सब्सिडी मिलती है? PMKSY पर ड्रॉप मोर क्रॉप में लघु और सीमांत किसान को 55% और अन्य किसानों को 45% सब्सिडी मिलती है, 5 हेक्टेयर तक। कुछ राज्य टॉप-अप देते हैं, जिससे कुल सब्सिडी 80% से 100% तक हो सकती है।

लघु और सीमांत किसान कौन है? सीमांत किसान के पास 1 हेक्टेयर तक और लघु किसान के पास 2 हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक ज़मीन होती है। इससे ज़्यादा पर 45% वाली दर लगती है।

क्या सब्सिडी पूरे बिल पर मिलती है? नहीं। सब्सिडी आपके असली खर्च या राज्य की यूनिट लागत, जो कम हो, उस पर मिलती है। कंपनी ज़्यादा ले तो ऊपर का पैसा आपका।

स्प्रिंकलर पर भी इतनी ही सब्सिडी है? हाँ, दोनों पर ड्रॉप मोर क्रॉप में ही आते हैं, दर 55% और 45% ही है, पर स्प्रिंकलर की यूनिट लागत ड्रिप से कम होती है।

क्या उसी ज़मीन पर दोबारा सब्सिडी मिल सकती है? आमतौर पर कई साल तक नहीं। कई राज्यों में उसी ज़मीन पर दोबारा सब्सिडी 7 से 10 साल बाद ही मिलती है। अपने राज्य का नियम देखें।

सब्सिडी कैसे मिलती है? सिस्टम लगने और जाँच के बाद सब्सिडी DBT से आपके बैंक खाते में आती है या राज्य के नियम के हिसाब से कंपनी के बिल में घटाई जाती है।

स्रोत: PIB पर ड्रॉप मोर क्रॉप बैकग्राउंडर (अगस्त 2026: लघु/सीमांत 55%, अन्य 45%, 5 हेक्टेयर, 2022-23 से PM-RKVY में); PMKSY सूक्ष्म सिंचाई गाइडलाइन (यूनिट लागत नियम, पूर्वोत्तर/हिमालयी +25%, कम कवरेज +15%); लोकसभा उत्तर; पुडुचेरी गज़ट 19 मार्च 2025। सरकारी PDF 13 अक्टूबर 2026 को हमारे सर्वर से नहीं खुले, इसलिए राज्य के आँकड़े “जैसा बताया गया” माने गए हैं। अनुमान है, मंज़ूरी नहीं।

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