फ़ुल एंड फ़ाइनल सेटलमेंट कैलकुलेटर 2026: नया 2-दिन नियम, नोटिस पीरियड कटौती, क्या-क्या मिलेगा

21 नवंबर 2025 से लागू वेतन कोड के बाद नौकरी छोड़ने, निकाले जाने या छँटनी पर बकाया वेतन का फ़ुल एंड फ़ाइनल (F&F) सेटलमेंट आखिरी कार्यदिवस के 2 कार्यदिवस के भीतर देना ज़रूरी है (धारा 17(2)); पहले कंपनियाँ 30 से 45 दिन लगाती थीं। F&F में मिलता है: आखिरी महीने का बचा वेतन, बची छुट्टियों का पैसा, 5 साल की सेवा पर ग्रेच्युटी (30 दिन में), ₹21,000 तक वेतन पर अनुपातिक बोनस, रिइम्बर्समेंट; कटता है: कम दिए नोटिस पीरियड की रकम (अनुबंध में हो तो), एडवांस/लोन, न लौटाए सामान का मूल्य और TDS। PF कंपनी नहीं, EPFO देता है। नीचे का टूल आपकी रकम निकालता है।

फ़ुल एंड फ़ाइनल सेटलमेंट कैलकुलेटर

सैलरी, बचे दिन, छुट्टियाँ, सेवा और नोटिस की जानकारी भरें। टूल जमा और कटौती का पूरा ब्योरा, नेट रकम और भुगतान की क़ानूनी समय-सीमा बताएगा।

वेतन कोड और ग्रेच्युटी अधिनियम पर मुफ़्त अनुमान; कंपनी नीति/अनुबंध से रकम बदल सकती है। नियम 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।

F&F में क्या जुड़ता है, क्या कटता है

मदगणनाकब तक
बचा वेतनग्रॉस ÷ 30 × काम के दिन2 कार्यदिवस (वेतन कोड)
छुट्टी का पैसा(बेसिक+DA) ÷ 30 × बची EL/PL (कंपनी नीति में ग्रॉस भी)*; प्राइवेट में ₹25 लाख तक टैक्स-फ़्री2 कार्यदिवस*
ग्रेच्युटीबेसिक+DA × 15 ÷ 26 × पूरे साल (6 महीने+ = 1 साल); 5 साल (कई हाई कोर्ट: 4 साल 240 दिन)30 दिन, नहीं तो 10% ब्याज
बोनसवेतन ₹21,000 तक: 8.33% × महीनेवित्त वर्ष के 8 महीने में
रिइम्बर्समेंटबिल के साथ यात्रा/मोबाइल/मेडिकलF&F के साथ
(-) नोटिस कटौतीकम दिए दिन × (बेसिक या ग्रॉस) ÷ 30, अनुबंध के अनुसारसिर्फ़ लिखित शर्त पर
(-) एडवांस / सामानबकाया लोन, न लौटाया लैपटॉप आदिसबूत के साथ
(-) TDSवेतन की तरह; छुट्टी/ग्रेच्युटी की छूट लागूForm 16 में

नोटिस पीरियड: बायआउट और छुट्टियों का समायोजन

  • नोटिस पीरियड अनुबंध (ऑफ़र लेटर) में लिखा होता है, आमतौर पर 30 से 90 दिन; क़ानून में दुकान-प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत 30 दिन (राज्य के हिसाब से) और छँटनी में 1 महीने का नोटिस या वेतन (औद्योगिक संबंध कोड)।
  • कम नोटिस देने पर कंपनी बचे दिनों का वेतन काट सकती है (बायआउट), पर उसी आधार पर जो अनुबंध में लिखा है; कई कंपनियाँ बेसिक पर, कुछ ग्रॉस पर।
  • बची छुट्टियों को नोटिस पीरियड में समायोजित करने की माँग कर सकते हैं; कंपनी मानने को बाध्य नहीं, पर ज़्यादातर मानती हैं।
  • नई कंपनी बायआउट दे तो वह आपकी टैक्सेबल सैलरी है; पुरानी कंपनी की कटौती पर टैक्स छूट का नियम स्पष्ट नहीं (ट्रिब्यूनल फ़ैसले दोनों तरफ़)*।
  • कंपनी खुद निकाले (termination) तो नोटिस वेतन कंपनी देती है, कटौती नहीं; छँटनी पर हर पूरे साल के 15 दिन का मुआवज़ा अलग से।

F&F न मिले तो क्या करें

  1. HR को ईमेल: रकम का ब्योरा, आखिरी दिन, वेतन कोड धारा 17(2) का हवाला; 7 दिन का समय दें।
  2. जवाब न आए तो समाधान पोर्टल (samadhan.labour.gov.in) या ज़िला श्रम कार्यालय में वेतन कोड धारा 45 के तहत दावा; 3 साल तक, बकाया के 10 गुना तक मुआवज़ा संभव।
  3. ग्रेच्युटी के लिए Controlling Authority (सहायक श्रम आयुक्त) में Form I; 90 दिन में फ़ैसला।
  4. PF: EPFO में डेट ऑफ़ एग्ज़िट खुद दर्ज करें (UAN पोर्टल), ट्रांसफ़र या निकासी।
  5. रिलीविंग/अनुभव पत्र रोकना नोटिस कटौती से अलग मुद्दा है; लिखित माँग करें।

F&F और नोटिस पीरियड: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

फ़ुल एंड फ़ाइनल सेटलमेंट में क्या-क्या मिलता है? आखिरी महीने का बचा वेतन, बची छुट्टियों का पैसा, 5 साल की सेवा पर ग्रेच्युटी, ₹21,000 तक वेतन पर अनुपातिक बोनस, रिइम्बर्समेंट; इसमें से नोटिस की कमी, एडवांस, सामान और TDS कटता है। PF EPFO से अलग मिलता है।

F&F कितने दिन में मिलना चाहिए, नया नियम क्या है? 21 नवंबर 2025 से वेतन कोड धारा 17(2): इस्तीफ़ा, बर्खास्तगी या छँटनी पर बकाया वेतन 2 कार्यदिवस में। ग्रेच्युटी 30 दिन में।

नोटिस पीरियड पूरा न करने पर कितना कटता है? कम दिए दिनों का वेतन (अनुबंध के अनुसार बेसिक या ग्रॉस ÷ 30 × दिन)। 60 दिन नोटिस में 30 दिन दिए और ग्रॉस ₹30,000 है तो ₹30,000 की कटौती। बची छुट्टियों से समायोजन माँग सकते हैं।

क्या बची छुट्टियों का पैसा मिलता है? हाँ, बची EL/PL का पैसा (ज़्यादातर कंपनियों में बेसिक+DA पर, कुछ में ग्रॉस पर)। प्राइवेट में ₹25 लाख तक टैक्स-फ़्री, सरकारी में पूरा।

4 साल 8 महीने की सेवा पर ग्रेच्युटी मिलेगी? अधिनियम में 5 साल लिखा है, पर मद्रास, केरल समेत कई हाई कोर्ट ने 5वें साल में 240 दिन को पूरा साल माना है। कंपनी मना करे तो Controlling Authority में दावा करें।

क्या कंपनी F&F रोककर रिलीविंग लेटर मना कर सकती है? बकाया वेतन रोकना वेतन कोड का उल्लंघन है; नोटिस की कटौती वह कर सकती है पर पूरा F&F नहीं रोक सकती। श्रम कार्यालय में शिकायत करें।

F&F पर टैक्स कटता है? बचा वेतन और बोनस पर सामान्य TDS; छुट्टी का पैसा ₹25 लाख और ग्रेच्युटी ₹20 लाख तक टैक्स-फ़्री; नोटिस बायआउट जो नई कंपनी दे, वह टैक्सेबल।

स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): वेतन कोड 2019 धारा 17(2), 26, 45 (21 नवंबर 2025 से लागू; pockethrms, patron accounting, calcguru, topsource); ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 और 4 साल 240 दिन के हाई कोर्ट फ़ैसले; आयकर धारा 10(10), 10(10AA); औद्योगिक संबंध कोड (छँटनी)। नोटिस कटौती का आधार और छुट्टी की गणना अनुबंध/नीति पर (*)। यह अनुमान है, कानूनी राय नहीं।

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