ज़्यादातर इनकम टैक्स “नोटिस” डराने वाले नहीं होते: 143(1) सिर्फ़ ITR प्रोसेस होने की सूचना है, और 139(9) में बस रिटर्न सुधारनी होती है। असल डिमांड (156 या 143(1) में टैक्स बाक़ी) 30 दिन में भरनी होती है, उसके बाद हर महीने 1% ब्याज लगता है। 1 अप्रैल 2026 से नया Income-tax Act 2025 लागू है, पर AY 2026-27 तक के मामलों के नोटिस पुरानी धाराओं में ही आते हैं। ऊपर अपने नोटिस की धारा चुनें।
इनकम टैक्स नोटिस डिकोडर
नोटिस के ऊपर लिखी धारा (Section) चुनें; डिमांड हो तो रक़म और तारीख़ भी डालें।
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी/टैक्स सलाह नहीं। नोटिस में लिखी तारीख़ और निर्देश ही अंतिम हैं। 23 अक्टूबर 2026 को जाँचा।
पुरानी और नई धारा (Income-tax Act 1961 → 2025)
| नोटिस (1961 एक्ट) | नया एक्ट 2025 |
|---|---|
| 143(1) इंटिमेशन (डिमांड / रिफ़ंड / कुछ नहीं) | धारा 270(1) |
| 156 डिमांड नोटिस | धारा 289 (Form 103)* |
| 143(1)(a) प्रस्तावित एडजस्टमेंट | धारा 270(1)(a) |
| 139(9) डिफ़ेक्टिव रिटर्न | धारा 263(7) |
| 245 रिफ़ंड एडजस्टमेंट इंटिमेशन | धारा 438* |
| 142(1) जानकारी / रिटर्न माँगना | धारा 268(1) |
| 143(2) स्क्रूटिनी नोटिस | धारा 270(8)* |
| 148 / 148A री-असेसमेंट (पुराना साल खोलना) | धारा 280 / 281* |
| 133(6) जानकारी माँगना | धारा 252* |
| 131 समन (हाज़िर होने का आदेश) | धारा 246(1)* |
| 154 रेक्टिफ़िकेशन (ग़लती सुधार) | धारा 284 |
| 270A / 271AAC जुर्माना (कारण बताओ) | धारा 439 / 443* |
| 221 बकाया टैक्स पर जुर्माना | धारा 412 |
| 263 रिविज़न (PCIT का नोटिस) | धारा 377* |
| 234F लेट फ़ीस | धारा 428 |
| AIS / ई-कैंपेन SMS-ईमेल (बड़े लेन-देन) | – |
* वाली नई धाराएँ सेकेंडरी स्रोत या सरकारी पेज के अंश से हैं। 1961 एक्ट की धारा 156 (डिमांड) नए एक्ट में 289 है; नए एक्ट की धारा 156 रिबेट की है।
डिमांड से असहमत हों तो
- Pending Actions > Response to Outstanding Demand खोलें।
- “Demand is correct” (भरना है या भर दिया) या “Disagree with the demand (full/partial)” चुनें; एक बार “सही” चुन लिया तो बाद में असहमति नहीं दे सकते।
- असहमति के कारण चुनें (जैसे पहले भर दी, रेक्टिफ़िकेशन डाली, अपील चल रही) और काग़ज़ लगाएँ।
- जवाब न देने पर डिमांड पक्की मानकर रिफ़ंड से काट ली जाती है।
- ग़लती साफ़ हो तो धारा 154 में रेक्टिफ़िकेशन; बड़ा विवाद हो तो 30 दिन में CIT(A) अपील (Form 35): फ़ीस ₹250 (आय ₹1 लाख तक), ₹500 (₹1-2 लाख), ₹1,000 (₹2 लाख से ज़्यादा)।
नक़ली नोटिस से बचें
हर असली नोटिस/ऑर्डर पर DIN (Document Identification Number) होता है (CBDT सर्कुलर 19/2019)। incometax.gov.in पर लॉगिन से पहले “Authenticate Notice/Order issued by ITD” में जाँचें। बिना DIN का नोटिस अमान्य है और उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं। SMS/ईमेल के लिंक से पैसे कभी न भरें।
इनकम टैक्स नोटिस: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
143(1) इंटिमेशन मिला है, क्या डरने की बात है? नहीं, यह ITR प्रोसेस होने की सूचना है। देखें कि इसमें डिमांड है, रिफ़ंड है या कुछ नहीं। डिमांड हो तो 30 दिन में भरें या पोर्टल पर असहमति दें।
डिमांड नोटिस का जवाब कैसे दें? पोर्टल पर Pending Actions > Response to Outstanding Demand में “सही है” या “असहमत” चुनें। सही हो तो Pay Now से भरें; ग़लत हो तो कारण और काग़ज़ लगाएँ, ज़रूरत हो तो 154 रेक्टिफ़िकेशन या अपील करें।
डिमांड देर से भरने पर कितना ब्याज लगता है? नोटिस के 30 दिन बाद से हर महीने (या उसके हिस्से) पर 1% साधारण ब्याज (धारा 220(2), नए एक्ट में 411(3))।
139(9) डिफ़ेक्टिव रिटर्न में कितने दिन मिलते हैं? नोटिस से 15 दिन; न सुधारने पर रिटर्न अमान्य मानी जाती है। समय बढ़वाने की अर्ज़ी दे सकते हैं।
245 नोटिस क्या है? विभाग आपके रिफ़ंड को पुरानी बाक़ी डिमांड में काटना चाहता है। लगभग 30 दिन* में पोर्टल पर सहमति/असहमति दें, वरना रिफ़ंड से कट जाएगा।
क्या नए Income-tax Act 2025 से पुराने नोटिस बदल गए? नहीं। 1 अप्रैल 2026 से पहले के सालों (AY 2026-27 तक) के असेसमेंट और अपील पुराने 1961 एक्ट में ही चलेंगे; नए एक्ट की धाराएँ टैक्स ईयर 2026-27 से।
स्रोत (23 अक्टूबर 2026 को जाँचे): incometax.gov.in यूज़र मैनुअल और FAQ (e-Proceedings, Response to Outstanding Demand, Rectification, Form 35, Authenticate Notice), पोर्टल FAQ में नई धाराएँ 263(7), 270(1)(a), 284; CBDT प्रेस रिलीज़ (पुराने सालों के मामले पुराने एक्ट में), incometaxindia.gov.in के धारा 268, 280, 282, 289, 411, 412, 428, 438 पेज (अंश)। * = 143(2), 148A, 133(6), 131, 263, 270A/271AAC की नई धाराएँ, जुर्माने की रक़में, 245 के दिन, 20% स्टे नियम और री-असेसमेंट समय-सीमा: सेकेंडरी स्रोत।
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