RTI Application Format 2026: हिंदी/English आवेदन + प्रथम अपील जनरेटर, ऑनलाइन RTI

RTI आवेदन के लिए कोई तय फ़ॉर्म नहीं है: सादे काग़ज़ पर विभाग के लोक सूचना अधिकारी (PIO) के नाम, अपना नाम-पता, साफ़ सवाल और ₹10 फ़ीस (BPL के लिए मुफ़्त) काफ़ी है। जवाब 30 दिन में आना चाहिए; जैसे 28 अक्टूबर 2026 को दिया आवेदन, जवाब की आख़िरी तारीख़ 27 नवंबर 2026, और जवाब न आए तो प्रथम अपील 27 दिसंबर 2026 तक। नीचे का जनरेटर आपका पूरा आवेदन और ज़रूरत पड़ने पर प्रथम अपील दोनों बनाता है, और “क्यों” जैसे सवालों पर चेतावनी देता है जिन्हें PIO अक्सर ठुकरा देते हैं। फ़ीस और राज्य-वार नियम: RTI फ़ीस कितनी है।

RTI आवेदन जनरेटर

विभाग, अपनी जानकारी और सवाल भरें: पूरा RTI आवेदन, प्रथम अपील का ड्राफ़्ट और आख़िरी तारीख़ें।

मुफ़्त टूल, आपका कोई डेटा सेव या भेजा नहीं जाता। ड्राफ़्ट है; भेजने से पहले पढ़कर हस्ताक्षर करें। 28 अक्टूबर 2026 को बनाया/जाँचा; * वाली बातें बदल सकती हैं या माध्यमिक स्रोतों से हैं।

अच्छा RTI सवाल कैसे लिखें

ऐसा न लिखेंऐसा लिखेंक्यों
मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं बना?मेरे आवेदन सं. … दिनांक … पर की गई कार्रवाई और फ़ाइल नोटिंग की प्रमाणित प्रति देंRTI में “क्यों” (राय) नहीं, रिकॉर्ड माँगा जाता है
सड़क में घोटाला हुआ है, जाँच करेंगाँव … की सड़क (वर्ष …) का स्वीकृत एस्टिमेट, माप पुस्तिका (MB) और भुगतान वाउचर की प्रति देंशिकायत नहीं, दस्तावेज़ माँगें
सारी जानकारी देंवर्ष 2025-26 में … योजना के लाभार्थियों की सूची (नाम, गाँव, रकम) देंसाफ़ अवधि और विषय, वरना “बहुत बड़ा” कहकर मना
अधिकारी का पूरा निजी ब्योराअधिकारी का पद, नियुक्ति आदेश, कार्यालय का फ़ोननिजी जानकारी पर 2025 से रोक (DPDP संशोधन, धारा 8(1)(j))

RTI कहाँ और कैसे भेजें

  • केंद्र सरकार: rtionline.gov.in पर ऑनलाइन (मंत्रालय, रेलवे, बैंक, EPFO, केंद्रीय विद्यालय आदि), फ़ीस ₹10 नेट बैंकिंग/UPI/कार्ड से। BPL हो तो कार्ड अपलोड करें।
  • राज्य सरकार: कई राज्यों के अपने पोर्टल हैं (उत्तर प्रदेश rtionline.up.gov.in, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना आदि); बाक़ी में विभाग के PIO को रजिस्टर्ड डाक से। राज्य-वार फ़ीस यहाँ।
  • डाक से: आवेदन + ₹10 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर (“Accounts Officer” या विभाग के नाम) + BPL कार्ड की कॉपी (अगर हो), रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से; रसीद संभालें।
  • डाकघर के सहायक PIO: केंद्र के विभागों के लिए कई डाकघर RTI आवेदन लेते हैं; इसमें जवाब का समय 5 दिन ज़्यादा (35 दिन)।
  • PIO का नाम-पता न पता हो: “लोक सूचना अधिकारी, (विभाग का नाम)” लिखकर विभाग के मुख्य कार्यालय भेजें; ग़लत विभाग में पहुँचा तो उसे 5 दिन में सही जगह भेजना होता है (धारा 6(3))।

RTI की समय-सीमाएँ एक नज़र में

चरणसमयआधार
जवाब (आम)30 दिनधारा 7(1)
जान या आज़ादी से जुड़ी सूचना48 घंटेधारा 7(1) परंतुक
सहायक PIO के ज़रिए+5 दिनधारा 5(2)
तीसरे व्यक्ति से जुड़ी40 दिनधारा 11
समय पर जवाब नहींसूचना मुफ़्त मिलेगीधारा 7(6)
प्रथम अपीलजवाब/आख़िरी तारीख़ से 30 दिनधारा 19(1)
अपील का फ़ैसला30 दिन (अधिकतम 45)धारा 19(6)
दूसरी अपील (सूचना आयोग)फ़ैसले से 90 दिनधारा 19(3)
देरी पर PIO पर जुर्माना₹250 रोज़, अधिकतम ₹25,000धारा 20

किस सूचना पर मना हो सकता है

धारा 8 में छूट: देश की सुरक्षा, चल रही जाँच, कैबिनेट के काग़ज़, किसी की निजी जानकारी (2025 से DPDP अधिनियम के बाद धारा 8(1)(j) और कड़ी*), व्यापार गोपनीयता, और विदेशी सरकार से मिली गोपनीय सूचना। पर 20 साल पुराने रिकॉर्ड पर ज़्यादातर छूट ख़त्म (धारा 8(3)), और भ्रष्टाचार/मानवाधिकार की सूचना सुरक्षा एजेंसियों से भी मिल सकती है (धारा 24)। मना करने पर PIO को धारा बतानी होती है; उसी को प्रथम अपील में चुनौती दें।

RTI एप्लिकेशन फ़ॉर्मेट: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

RTI आवेदन का फ़ॉर्मेट क्या है? कोई तय फ़ॉर्म नहीं। सादे काग़ज़ पर: सेवा में लोक सूचना अधिकारी (विभाग), आपका नाम-पता, माँगी गई सूचना (सवाल नंबर से), फ़ीस का ब्योरा, तारीख़ और हस्ताक्षर। ऊपर का जनरेटर यही बनाता है।

RTI की फ़ीस कितनी है? केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में ₹10; BPL कार्ड वालों के लिए मुफ़्त। कॉपी का ₹2 प्रति पेज। कुछ राज्यों में अलग (जैसे गुजरात ₹20*)।

ऑनलाइन RTI कैसे करें? केंद्र के विभागों के लिए rtionline.gov.in पर “Submit Request”, विभाग चुनें, सवाल लिखें (3,000 अक्षर तक*), ₹10 ऑनलाइन भरें। राज्य के विभागों के लिए राज्य का RTI पोर्टल।

RTI का जवाब नहीं आया तो क्या करें? 30 दिन बाद (या जवाब से असंतुष्ट हों तो) 30 दिन के अंदर उसी विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील दें; कोई फ़ीस नहीं। फिर भी न मिले तो 90 दिन में सूचना आयोग में दूसरी अपील।

RTI में कितने सवाल पूछ सकते हैं? सीमा तय नहीं, पर केंद्र में आवेदन 500 शब्द तक होना चाहिए (RTI नियम 2012)। एक विषय के सवाल एक आवेदन में, अलग विषय अलग आवेदन में।

क्या RTI में कारण बताना होता है? नहीं, धारा 6(2) के तहत सूचना माँगने का कारण बताना ज़रूरी नहीं; सिर्फ़ संपर्क का पता चाहिए।

स्रोत (28 अक्टूबर 2026 को जाँचे): सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 5, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 24 (indiacode.nic.in); RTI नियम 2012 (₹10, 500 शब्द, ₹2/पेज); DoPT/rtionline.gov.in; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 धारा 44(3) से धारा 8(1)(j) का संशोधन (नियम 2025)*; राज्य फ़ीस हमारे RTI फ़ीस पेज से*।

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