इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2026-27 हिंदी: नई vs पुरानी व्यवस्था, ₹12 लाख टैक्स-फ़्री

FY 2026-27 (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) में भी नई टैक्स व्यवस्था में ₹12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। सैलरी वालों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, यानी ₹12.75 लाख तक टैक्स शून्य। बजट 2026 में स्लैब नहीं बदले। नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है; पुरानी तभी फ़ायदेमंद है जब आपकी छूट (80C, होम लोन, HRA) काफ़ी ज़्यादा हो।

इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2026-27

साल की कमाई भरें। पुरानी व्यवस्था की छूट (80C, होम लोन आदि) भरना ज़रूरी नहीं है। टूल दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स बताएगा और यह भी कि किसमें कितना बचेगा। कोई PAN या फ़ोन नंबर नहीं माँगा जाता।

मुफ़्त अनुमान, CA या आयकर विभाग की सलाह नहीं। नियम 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।

60 सेकंड में समझें

₹15 लाख सैलरी: New vs Old Tax Regime, कौन सस्ता? FY 2026-27 Income Tax

नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब (FY 2026-27)

कमाईटैक्स दर
₹4 लाख तक0
₹4 से 8 लाख5%
₹8 से 12 लाख10%
₹12 से 16 लाख15%
₹16 से 20 लाख20%
₹20 से 24 लाख25%
₹24 लाख से ऊपर30%

₹12 लाख तक टैक्स लगने वाली कमाई पर धारा 87A की छूट (₹60,000 तक) से टैक्स शून्य हो जाता है। ऊपर 4% सेस लगता है।

पुरानी टैक्स व्यवस्था के स्लैब

कमाई60 से कम60 से 7980+
₹2.5 लाख तक000
₹2.5 से 3 लाख5%00
₹3 से 5 लाख5%5%0
₹5 से 10 लाख20%20%20%
₹10 लाख से ऊपर30%30%30%

पुरानी व्यवस्था में ₹5 लाख तक टैक्स लगने वाली कमाई पर टैक्स शून्य (87A, ₹12,500 तक)। स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000।

सैलरी पर कितना टैक्स: तुरंत देखें

साल की सैलरीनई व्यवस्थापुरानी (कोई छूट नहीं)पुरानी (80C ₹1.5 लाख + 80D ₹25,000)
₹7 लाख₹0₹44,200₹0
₹10 लाख₹0₹1,06,600₹70,200
₹12.75 लाख₹0₹1,87,200₹1,32,600
₹15 लाख₹97,500₹2,57,400₹2,02,800
₹18 लाख₹1,50,800₹3,51,000₹2,96,400
₹20 लाख₹1,92,400₹4,13,400₹3,58,800
₹25 लाख₹3,19,800₹5,69,400₹5,14,800
₹30 लाख₹4,75,800₹7,25,400₹6,70,800

4% सेस समेत। अपनी असली छूट डालकर ऊपर कैलकुलेटर से पक्का हिसाब देखें।

कौन सी व्यवस्था चुनें

  • ज़्यादातर लोगों के लिए नई व्यवस्था सस्ती है, खासकर ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर।
  • पुरानी तब देखें जब 80C + 80D + होम लोन ब्याज + HRA मिलाकर छूट ₹4-5 लाख से ज़्यादा हो।
  • सैलरी वाले हर साल ITR भरते समय व्यवस्था बदल सकते हैं; बिज़नेस वाले एक बार ही वापस बदल सकते हैं।
  • ऑफ़िस में साल की शुरुआत में व्यवस्था बताएँ, ताकि TDS सही कटे।

इनकम टैक्स: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

2026-27 में कितनी सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा? नई व्यवस्था में ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर (₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ₹12 लाख) कोई टैक्स नहीं। दूसरी कमाई पर ₹12 लाख तक।

बजट 2026 में टैक्स स्लैब बदले क्या? नहीं। FY 2026-27 के लिए नई व्यवस्था के स्लैब वही हैं जो 2025-26 में थे।

₹15 लाख सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा? नई व्यवस्था में करीब ₹97,500 (4% सेस समेत)। पुरानी में बिना छूट ₹2,57,400।

₹13 लाख कमाई पर इतना कम टैक्स क्यों? ₹12 लाख से थोड़ा ऊपर “मार्जिनल रिलीफ़” मिलती है: टैक्स ₹12 लाख से ऊपर की कमाई से ज़्यादा नहीं हो सकता।

नई या पुरानी, कौन सी टैक्स व्यवस्था बेहतर है? आपकी छूट पर निर्भर है। 80C, 80D, होम लोन और HRA मिलाकर छूट बहुत ज़्यादा न हो तो नई व्यवस्था सस्ती पड़ती है। ऊपर कैलकुलेटर से दोनों देखें।

नई व्यवस्था में कौन सी छूट मिलती है? सैलरी पर ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, कंपनी का NPS योगदान (80CCD(2)) और 87A छूट। 80C, 80D, HRA, होम लोन ब्याज (खुद के घर पर) नहीं मिलते।

पेंशनर को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है? हाँ, पेंशन सैलरी मानी जाती है, इसलिए नई व्यवस्था में ₹75,000 और पुरानी में ₹50,000 मिलता है।

क्या ₹12 लाख वाली छूट शेयर के मुनाफ़े पर भी है? नहीं। शेयर/म्यूचुअल फ़ंड के कैपिटल गेन और लॉटरी जैसी स्पेशल रेट वाली कमाई पर 87A छूट नहीं मिलती।

स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): बजट 2026 और वित्त अधिनियम, आयकर विभाग; BankBazaar, Tata Capital, Basunivesh (FY 2026-27 स्लैब)। यह अनुमान है; ITR भरने से पहले incometax.gov.in या CA से मिलाएँ।

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